लखनऊ : ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए. सर्वे से सच सामने आएगा. वहीं एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 'मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का जो विध्वंस किया था उसकी सच्चाई अब सामने आएगी. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई बाहर आएगी. ज्ञानवापी का विवाद भी समाप्त हो जाएगा.'
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ज्ञानव्यापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते है। माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे से सच सामने आएगा।
— Bhupendra Singh Chaudhary (@Bhupendraupbjp) August 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है, वह ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा…
">ज्ञानव्यापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते है। माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे से सच सामने आएगा।
— Bhupendra Singh Chaudhary (@Bhupendraupbjp) August 3, 2023
ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है, वह ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा…ज्ञानव्यापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते है। माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे से सच सामने आएगा।
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ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है, वह ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा…
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#WATCH | I welcome this verdict. I am confident that the truth will come out after the ASI survey and Gyanvapi issue will be resolved: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex pic.twitter.com/g6MioucQtz
— ANI (@ANI) August 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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उपमुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी एनआईए को दिए गए अपने बयान में कहा कि 'हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है. अब लगने लगा है कि राम जन्मभूमि विवाद की तरह इस विवाद का भी अंत हो जाएगा. उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट का यह फैसला सभी पक्षों को मंजूर होगा. निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी. वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसटी हसन ने इस मामले पर कहा कि, 'हम अदालत के फैसले का पालन करेंगे...'.
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#WATCH | Samajwadi Party MP Dr ST Hasan on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex, "We will abide by the orders of the court....".
— ANI (@ANI) August 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
"Today our country needs communal harmony & national integration. No statement should be made which creates differences between… pic.twitter.com/oOHtx5kFBm
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मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि 'ज्ञानवापी मस्जिद सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एसआई सर्वे का आर्डर दिया था. जिसके खिलाफ मुस्लिम कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. यह याचिका 24 जुलाई को डाली गई थी. इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गई. जिस पर कमेटी की तरफ से अपनी बातें रखी गईं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पर किसी भी तरह की खोदाई न करने और सर्वे जारी रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट जाया जाए या नहीं जाया जाए, इस मामले में फैसला ज्ञानवापी मस्जिद की लीगल कमेटी करेगी. उन्होंने कहा कि 600 सालों से मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.'
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#WATCH | Delhi: After Allahabad HC allows ASI survey of Gyanvapi mosque complex, former Jammu and Kashmir CM and National Conference (NC) President Farooq Abdullah says, "Be it a mandir or a mosque, god is one. You can either see him (god) in a mandir or a mosque..." pic.twitter.com/2SWPjKFZp6
— ANI (@ANI) August 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे रोकने को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि 'सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है. कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर अदालत ने कहा कि हलफनामे पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है. हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा.' हाईकोर्ट ने वाराणसी लोवर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है. अब आगे की कार्रवाई करने को कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है.
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#WATCH | Delhi: After Allahabad HC allows ASI survey of Gyanvapi mosque complex, BJP MP from Mathura Hema Malini says, "The decision should come as soon as possible otherwise talks keep happening. It will be good for the country if the final decision comes soon." pic.twitter.com/oIyx42k8fp
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— ANI (@ANI) August 3, 2023#WATCH | Delhi: After Allahabad HC allows ASI survey of Gyanvapi mosque complex, BJP MP from Mathura Hema Malini says, "The decision should come as soon as possible otherwise talks keep happening. It will be good for the country if the final decision comes soon." pic.twitter.com/oIyx42k8fp
— ANI (@ANI) August 3, 2023
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 'ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है, वह ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है. ज्ञानवापी की ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए. न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान है.'