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BJP on Gandhi family: संबित पात्रा बोले- राहुल गांधी पर अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा - bjp comments on surat court verdict

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है. इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अदालत का फैसला राहुल गांधी के अहंकार पर जोरदार तमाचा है.

Sambit Patra
संबित पात्रा
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Published : Apr 20, 2023, 1:58 PM IST

Updated : Apr 20, 2023, 2:07 PM IST

अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा- संबित पात्रा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने के सूरत की अदालत के फैसले को न्यायपालिका व लोगों की 'जीत' और 'गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा' करार दिया. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है.'

  • कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है।

    आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है।

    - डॉ @sambitswaraj

    — BJP (@BJP4India) April 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अदालत का फैसला यह भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है. पात्रा ने कहा, 'आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता.'

उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा, 'अभी भी मौका है अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया, गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था.'

ये भी पढ़ें- Modi surname defamation case: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल की अर्जी खारिज

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी.

गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा- संबित पात्रा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने के सूरत की अदालत के फैसले को न्यायपालिका व लोगों की 'जीत' और 'गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा' करार दिया. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है.'

  • कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है।

    आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है।

    - डॉ @sambitswaraj

    — BJP (@BJP4India) April 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अदालत का फैसला यह भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है. पात्रा ने कहा, 'आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता.'

उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा, 'अभी भी मौका है अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया, गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था.'

ये भी पढ़ें- Modi surname defamation case: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल की अर्जी खारिज

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी.

गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Apr 20, 2023, 2:07 PM IST
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