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स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का नि:शुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए पंजाब विधानसभा में विधेयक पारित

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन आज स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का 'नि:शुल्क प्रसारण' सुनिश्चित करने के लिए विधेयक पारित किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jun 20, 2023, 2:14 PM IST

Updated : Jun 20, 2023, 4:46 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का 'नि:शुल्क प्रसारण' सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को 'गुरबानी' कहा जाता है. सदन में विधेयक पेश किए जाने के बाद उस पर चर्चा हुई, जिसके बाद उसे पारित कर दिया गया.

  • ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ..

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    — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी. वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण 'पीटीसी' करता है, जो एक निजी चैनल है और इसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से संबद्ध किया जाता है. सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.

  • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ...

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    — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बहरहाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने में पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय हरियाणा के लिए एक अलग गुरुद्वारा कमेटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य अधिनियम है.

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(पीटीआई-भाषा)

चंडीगढ़ : पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का 'नि:शुल्क प्रसारण' सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को 'गुरबानी' कहा जाता है. सदन में विधेयक पेश किए जाने के बाद उस पर चर्चा हुई, जिसके बाद उसे पारित कर दिया गया.

  • ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ..

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इससे पहले सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी. वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण 'पीटीसी' करता है, जो एक निजी चैनल है और इसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से संबद्ध किया जाता है. सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.

  • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ...

    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/Vzjes5r0Cc

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बहरहाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने में पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय हरियाणा के लिए एक अलग गुरुद्वारा कमेटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य अधिनियम है.

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(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jun 20, 2023, 4:46 PM IST
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