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LTC घोटाले में बिहार के RJD विधायक अनिल सहनी को 2 साल की सजा

पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल सहनी को 2 साल की सजा (Anil Sahani sentenced to 2 years in LTC scam) सुनाई गई है. एलटीसी घोटाले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अनिल सहनी को 2 साल की सजा
अनिल सहनी को 2 साल की सजा
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Published : Sep 3, 2022, 9:51 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व राज्यसभा सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल सहनी (RJD MLA Anil Sahani) को 2 साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (LTC scam Case) मामले में उनको दोषी करार दिया था. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. जिस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था.

ये भी पढ़ें: बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार को नहीं मिली बेल, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

अनिल सहनी को 2 साल की सजा: कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है.

क्या है मामला: सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी. अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कौन हैं अनिल सहनी?: सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं.

नई दिल्ली: पूर्व राज्यसभा सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल सहनी (RJD MLA Anil Sahani) को 2 साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (LTC scam Case) मामले में उनको दोषी करार दिया था. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. जिस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था.

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अनिल सहनी को 2 साल की सजा: कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है.

क्या है मामला: सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी. अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कौन हैं अनिल सहनी?: सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं.

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