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बिहार में पूर्व CM फारुख अब्दुल्ला और ऋषि कपूर के खिलाफ वारंट जारी

बिहार के जमुई की अदालत से अभिनेता ऋषि कपूर और जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. जानकारी के मुताबिक एक परिवाद पत्र में जांच के दौरान कई अधिवक्ताओं की गवाही ली गई. इसके बाद न्यायालय ने समन जारी कर दोनों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. दोनों कई तारीखों के गुजर जाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. जानें पूरा मामला

फारुक अब्दुल्ला और ऋषि कपूर
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Published : Jul 26, 2019, 2:02 PM IST

जमुई: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर परिवाद संख्या 1554 सी में वारंट जारी किया है. जमुई के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे ने एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए 'राष्ट्रद्रोह' के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या था मामला
अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा उक्त दोनों पर दिनांक 11/11/2017 को आईपीसी की धारा 124ए, 153बी , 121ए , 34 भा द वि के तहत परिवाद दायर किया गया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह कार्यालय में काम कर रहे थे तो टीवी पर प्रसारण में देखा की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं. पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा. इसके अलावा भी उन्होंने भारतीय संविधान और उसकी एकता-अखंडता को प्रभावित करने वाली कई बातें कही.

warrant against rishi kapoor and farooq
अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ वारंट

सिने अभिनेता ने बयान का किया था समर्थन
उनके इस बयान से दुखी अधिवक्ता ने देखा कि सिने अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से फारूख अब्दुल्ला के विवादित बयान का समर्थन किया. इससे उनकी और भारत के तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई. देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की कोशिश से दुखी होकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया था.

warrant against rishi kapoor and farooq
पूर्व CM फारुख अब्दुल्ला पर वारंट

न्यायालय ने जारी किया समन
इस परिवाद पत्र में जांच के दौरान कई अधिवक्ता की गवाही ली गई. जिसके बाद विभिन्न धाराओं में संज्ञान के उपरांत न्यायालय ने समन जारी कर दोनों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था. जब उक्त दोनों कई तिथि गुजर जाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है.

जमुई: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर परिवाद संख्या 1554 सी में वारंट जारी किया है. जमुई के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे ने एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए 'राष्ट्रद्रोह' के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या था मामला
अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा उक्त दोनों पर दिनांक 11/11/2017 को आईपीसी की धारा 124ए, 153बी , 121ए , 34 भा द वि के तहत परिवाद दायर किया गया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह कार्यालय में काम कर रहे थे तो टीवी पर प्रसारण में देखा की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं. पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा. इसके अलावा भी उन्होंने भारतीय संविधान और उसकी एकता-अखंडता को प्रभावित करने वाली कई बातें कही.

warrant against rishi kapoor and farooq
अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ वारंट

सिने अभिनेता ने बयान का किया था समर्थन
उनके इस बयान से दुखी अधिवक्ता ने देखा कि सिने अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से फारूख अब्दुल्ला के विवादित बयान का समर्थन किया. इससे उनकी और भारत के तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई. देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की कोशिश से दुखी होकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया था.

warrant against rishi kapoor and farooq
पूर्व CM फारुख अब्दुल्ला पर वारंट

न्यायालय ने जारी किया समन
इस परिवाद पत्र में जांच के दौरान कई अधिवक्ता की गवाही ली गई. जिसके बाद विभिन्न धाराओं में संज्ञान के उपरांत न्यायालय ने समन जारी कर दोनों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था. जब उक्त दोनों कई तिथि गुजर जाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है.

Intro:" जमुई के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांड़े ने एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए ' राष्ट्रद्रोह ' के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर जमाननतीय वारंट जारी कर दिया है "


Body:जमुई " जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर वारंट जारी "

जमुई के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांड़े ने एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए ' राष्ट्रद्रोह ' के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है

क्या था मामला ----------------------------------------------------------------------------

अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा उक्त दोनों पर दिनांक 11/11/2017 को एक परिवाद दायर कर 124ए , 153b , 121ए , 34 भा द वि के तहत परिवाद दायर किया गया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह कार्यालय में काम कर रहे थे तो टी वी पर प्रसारण में देखा की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे की कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा इसके अलावा भी उनहोनें भारतीय संविधान और उसकी एकता अखंडता को प्रभावित करने वाली कई बाते कहीं

उनके इस बयान से दुखी अधिवक्ता ने देखा की सिने अभिनेता अपने ट्विटर हैंड़ल से फारूख अब्दुल्लाह के देशद्रोही बयान का समर्थन किया था इससे उनकी और भारत माता के तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की कोशिश से दुखी होकर उनहोने यह परिवाद पत्र दायर कर दिया

इस परिवाद पत्र में जांच के दौरान कई अधिवक्ता की गवाही के बाद विभिन्न धाराओं में संज्ञान के उपरांत न्यायालय ने समन जारी कर दोनों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था जब उक्त दोनों कई तिथि गुजर जाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है


राजेश जमुई


Conclusion:" जमुई के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांड़े ने एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए ' राष्ट्रद्रोह ' के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लाह और सिने अभिनेता ऋषि कपूर पर जमाननतीय वारंट जारी कर दिया है "
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