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कोविड-19 के कारण फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया

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Published : Apr 13, 2020, 7:02 PM IST

कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा को लेकर सरकार ने अहम फैसला किया है. दरअसल गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा और ई-वीजा 30 अप्रैल तक नि:शुल्क बढ़ाया जाएगा.

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कोविड-19 के कारण फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा,

नई दिल्ली : सरकार ने कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा और ई-वीजा 30 अप्रैल तक नि:शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसे विदेशी नागरिक जो दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 फैलने के कारण भारत में फंसे हुए हैं और भारतीय अधिकारियों द्वारा यात्रा प्रतिबंध के कारण फंसे हुए हैं और जिनके नियमित वीजा, ई-वीजा या ठहरने की शर्तें एक फरवरी (मध्यरात्रि) से लेकर 30 अप्रैल (मध्यरात्रि) के बीच खत्म हो रही है, उन्हें नि:शुल्क 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा. इसके लिए विदेशी नागरिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिसके बाद से विदेशी नागरिक यहां फंसे हुए हैं.

पढ़ें : कोरोना वायरस : वीजा की अवधि बढ़ी, विशेष परिस्थिति में उड़ान सेवा को मिलेगी इजाजत

किसी तरह का भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को वाणिज्य दूतावासों की सेवाओं की 30 अप्रैल तक मंजूरी दी थी जो कोविड-19 के कारण यात्रा प्रतिबंध लगे होने से वर्तमान में भारत में ठहरे हुए हैं.

इससे पहले सरकार ने देश में रह रहे और कोरोना वायरस के कारण देश से बाहर नहीं निकल पाने वाले विदेशी नागरिकों का 15 अप्रैल तक नियमित वीजा और ई-वीजा बढ़ा दिया था.

लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की संभावना को देखते हुए वीजा से छूट की अविध विस्तारित करने का निर्णय किया गया है.

इसका यह भी संकेत है कि 25 मार्च से रद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 30 अप्रैल से पहले शुरू नहीं हो सकेंगी.

यात्रा प्रतिबंधों के कारण हजारों विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं.

नई दिल्ली : सरकार ने कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा और ई-वीजा 30 अप्रैल तक नि:शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसे विदेशी नागरिक जो दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 फैलने के कारण भारत में फंसे हुए हैं और भारतीय अधिकारियों द्वारा यात्रा प्रतिबंध के कारण फंसे हुए हैं और जिनके नियमित वीजा, ई-वीजा या ठहरने की शर्तें एक फरवरी (मध्यरात्रि) से लेकर 30 अप्रैल (मध्यरात्रि) के बीच खत्म हो रही है, उन्हें नि:शुल्क 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा. इसके लिए विदेशी नागरिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिसके बाद से विदेशी नागरिक यहां फंसे हुए हैं.

पढ़ें : कोरोना वायरस : वीजा की अवधि बढ़ी, विशेष परिस्थिति में उड़ान सेवा को मिलेगी इजाजत

किसी तरह का भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को वाणिज्य दूतावासों की सेवाओं की 30 अप्रैल तक मंजूरी दी थी जो कोविड-19 के कारण यात्रा प्रतिबंध लगे होने से वर्तमान में भारत में ठहरे हुए हैं.

इससे पहले सरकार ने देश में रह रहे और कोरोना वायरस के कारण देश से बाहर नहीं निकल पाने वाले विदेशी नागरिकों का 15 अप्रैल तक नियमित वीजा और ई-वीजा बढ़ा दिया था.

लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की संभावना को देखते हुए वीजा से छूट की अविध विस्तारित करने का निर्णय किया गया है.

इसका यह भी संकेत है कि 25 मार्च से रद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 30 अप्रैल से पहले शुरू नहीं हो सकेंगी.

यात्रा प्रतिबंधों के कारण हजारों विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं.

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