नई दिल्ली: संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि उनकी और उनके परिजनों की मालिकाना संपत्तियों को कुर्क करने पर रोक लगाई जाए.
माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए.
मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्तियां कुर्क करने को लेकर विशेष अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.
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गौरतलब है, अदालत की खंडपीठ ने पिछले महीने माल्या द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया था, इसमें धन शोधन रोकथाम कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने लंबित कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया गया था.
इस साल पांच जनवरी को विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. इसके बाद अदालत ने उनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी.