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राज्यसभा में पेश होगा तीन तलाक विधेयक, BJP ने सांसदों को व्हिप जारी किया : सूत्र - whip of bjp

केंद्र सरकार तीन तलाक बिल पास कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. बीते 25 जुलाई को लोकसभा में कामयाबी मिलने के बाद, सूत्रों की मानें तो 30 जुलाई को राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा सकता है. जानें क्या है पूरा मामला

राज्यसभा
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Published : Jul 29, 2019, 10:09 PM IST

Updated : Jul 29, 2019, 11:06 PM IST

नई दिल्ली : तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले लेगा. हालांकि, सत्ता पक्ष के पास इस बिल को निर्विरोध पारित कराने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं है.

तीन तलाक बिल का लोकसभा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य पार्टियों के हंगामें के बीच के बीच चल रहे हंगामे के बीच यह विधेयक लोकसभा ने पहले ही ध्वनिमत से पारित कर दिया था.

whip of bjp
बीजेपी ने जारी किया व्हिप

इस बार इस बिल को पारित करवाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सांसदों को एक व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन में अपनी उपस्थिति रहने को कहा गया है.

यह बिल मुस्लिम पुरुषों द्वारा तत्काल तलाक को अपराधिक बनाता है और इसमें दोषियों को जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.

triple talaq bill in rajya sabha
राज्यसभा में बिल पेश करने की सूचना

गौरतलब है कि यह पहला मसौदा कानून था, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद संसद में पेश किया.

ये भी पढ़ें: RTI (संशोधन) विधेयक : राज्यसभा में बिल पास, विपक्ष का भारी विरोध बेअसर

इस बिल का कई विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार ने कहा है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक अहम कदम है.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक जैसी पार्टियों ने मांग की है कि इसे जांच के लिए एक संसदीय समिति के पास भेजा जाए.

ये भी पढ़ें: लोकसभा में पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, 303 सांसदों का समर्थन

निचले सदन के विपरीत, जहां भाजपा नीत राजग को मजबूत बहुमत प्राप्त है, सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा, जहां विपक्ष की तादाद ज्यादा है.

जेडी (यू) सहित भाजपा के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस बिल के बारे में अपना विरोध जताया है.

नई दिल्ली : तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले लेगा. हालांकि, सत्ता पक्ष के पास इस बिल को निर्विरोध पारित कराने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं है.

तीन तलाक बिल का लोकसभा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य पार्टियों के हंगामें के बीच के बीच चल रहे हंगामे के बीच यह विधेयक लोकसभा ने पहले ही ध्वनिमत से पारित कर दिया था.

whip of bjp
बीजेपी ने जारी किया व्हिप

इस बार इस बिल को पारित करवाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सांसदों को एक व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन में अपनी उपस्थिति रहने को कहा गया है.

यह बिल मुस्लिम पुरुषों द्वारा तत्काल तलाक को अपराधिक बनाता है और इसमें दोषियों को जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.

triple talaq bill in rajya sabha
राज्यसभा में बिल पेश करने की सूचना

गौरतलब है कि यह पहला मसौदा कानून था, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद संसद में पेश किया.

ये भी पढ़ें: RTI (संशोधन) विधेयक : राज्यसभा में बिल पास, विपक्ष का भारी विरोध बेअसर

इस बिल का कई विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार ने कहा है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक अहम कदम है.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक जैसी पार्टियों ने मांग की है कि इसे जांच के लिए एक संसदीय समिति के पास भेजा जाए.

ये भी पढ़ें: लोकसभा में पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, 303 सांसदों का समर्थन

निचले सदन के विपरीत, जहां भाजपा नीत राजग को मजबूत बहुमत प्राप्त है, सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा, जहां विपक्ष की तादाद ज्यादा है.

जेडी (यू) सहित भाजपा के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस बिल के बारे में अपना विरोध जताया है.

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Last Updated : Jul 29, 2019, 11:06 PM IST
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