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यूपी के जौनपुर में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज - treason case filed against farooq abdullah in jaunpur

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद देश विरोधी बयान पर यूपी के जौनपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह की याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है.

treason case filed against farooq abdullah
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दाखिल किया गया केस
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Published : Oct 21, 2020, 10:15 PM IST

जौनपुर : अनुच्छेद-370 और 35ए के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की ओर से दिए गए बयान को लेकर जिले के सीजेएम कोर्ट में केस दायर किया गया है. वहीं, न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है.

राजद्रोह का केस दायर

जौनपुर जिले के दीवानी न्यायालय में कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर राजद्रोह का केस दायर किया है. इस मामले में सीजेएम ने परिवाद पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है. अरुण कुमार ने सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता रणजंय सिंह के माध्यम से केस दायर किया है. अरुण कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 व 35-ए के संबंध में बयान दिया है कि दोनों धाराओं की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है.

पढ़ें: शायर मुनव्वर राना की बेटी उरूसा कांग्रेस में शामिल

देश की छवि को पहुंचाया नुकसान

केस दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान का प्रसारण व प्रकाशन परिवादी व गवाहों ने देखा और सुना. आरोपित ने देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय पटल पर नीचा दिखाने का प्रयास किया है. साथ ही देश की एकता व अखंडता को क्षति पहुंचाई है.

जौनपुर : अनुच्छेद-370 और 35ए के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की ओर से दिए गए बयान को लेकर जिले के सीजेएम कोर्ट में केस दायर किया गया है. वहीं, न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है.

राजद्रोह का केस दायर

जौनपुर जिले के दीवानी न्यायालय में कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर राजद्रोह का केस दायर किया है. इस मामले में सीजेएम ने परिवाद पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है. अरुण कुमार ने सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता रणजंय सिंह के माध्यम से केस दायर किया है. अरुण कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 व 35-ए के संबंध में बयान दिया है कि दोनों धाराओं की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है.

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देश की छवि को पहुंचाया नुकसान

केस दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान का प्रसारण व प्रकाशन परिवादी व गवाहों ने देखा और सुना. आरोपित ने देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय पटल पर नीचा दिखाने का प्रयास किया है. साथ ही देश की एकता व अखंडता को क्षति पहुंचाई है.

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