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शरजील के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाने पर रोक से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. शरजील इमाम पर सीएए 2019 के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

शरजील मामले में सुनवाई
शरजील मामले में सुनवाई
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Published : Jun 19, 2020, 5:03 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. शरजील इमाम पर सीएए 2019 के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपील हमारे सामने न करें, हम ऐसे अंतरिम आदेश को पारित नहीं कर सकते हैं. शरजील इमाम ने अपने खिलाफ असम, अरुणाचल, यूपी, दिल्ली और मणिपुर में दर्ज सभी एफआईआर मामले पर एक साथ सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में शरजील इमाम की ओर से आग्रह किया गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

पढ़ें-सोनू निगम ने दी चेतावनी : 'म्यूजिक इंडस्ट्री से भी आ सकती है आत्महत्या की खबर', वीडियो देखें...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश को मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही मामले की सुनवाई को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया. दिल्ली और यूपी सरकार पहले ही हलफनामा दायर कर चुकी है.

26 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त सभी राज्यों को नोटिस जारी किए थे.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. शरजील इमाम पर सीएए 2019 के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपील हमारे सामने न करें, हम ऐसे अंतरिम आदेश को पारित नहीं कर सकते हैं. शरजील इमाम ने अपने खिलाफ असम, अरुणाचल, यूपी, दिल्ली और मणिपुर में दर्ज सभी एफआईआर मामले पर एक साथ सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में शरजील इमाम की ओर से आग्रह किया गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश को मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही मामले की सुनवाई को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया. दिल्ली और यूपी सरकार पहले ही हलफनामा दायर कर चुकी है.

26 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त सभी राज्यों को नोटिस जारी किए थे.

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