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मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, चुनाव लड़ने की नहीं दी इजाजत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया है. जानें विस्तार से..

मधु कोड़ा
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Published : Nov 15, 2019, 11:54 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मधु कोड़ा की याचिका में कहा गया है कि उसकी अयोग्यता के बाद से 2 साल से अधिक समय हो गया था. जिसके जिम्मेदार वह खुद है. वहीं, न्यायधीश एनवी रमना ने एक नोटिस जारी करते हुए उसकी याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे सकते है.

बता दें कि मधु कोड़ा को 2017 में भारत के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 2009 के चुनाव के दौरान खर्च किए गए पैसों का सही-सही खुलासा नहीं किया था. झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. यहां 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान होना है और 23 दिसंबर को मतों की गिनती होगी. मधु कोड़ा भी चुनाव लड़ना चाहते थे.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मधु कोड़ा की याचिका में कहा गया है कि उसकी अयोग्यता के बाद से 2 साल से अधिक समय हो गया था. जिसके जिम्मेदार वह खुद है. वहीं, न्यायधीश एनवी रमना ने एक नोटिस जारी करते हुए उसकी याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे सकते है.

बता दें कि मधु कोड़ा को 2017 में भारत के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 2009 के चुनाव के दौरान खर्च किए गए पैसों का सही-सही खुलासा नहीं किया था. झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. यहां 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान होना है और 23 दिसंबर को मतों की गिनती होगी. मधु कोड़ा भी चुनाव लड़ना चाहते थे.

झारखंड विधानसभा चुनाव : 15 नवंबर को पूर्व नक्सली कुंदन पाहन का नामांकन

Intro:In a major setback to the former Jharkhand Chief Minister, Madhu Koda, the Supreme court refused to allow him to contest upcoming Jharkhand elections. Koda's plea said that it was more than 2 years since his disqualification.


Body:"You yourself is responsible for the delay. We can't allow you to contest the election, we issue a notice and hear your plea on merits", said Justice NV Ramana while hearing the case.

Madhu Koda was disqualified by the Election Commission of India in 2017 as he had failed to disclose the accurate amount if expenses that he incurred while contesting in 2009 polls.





Conclusion:Jharkhand elections on 81 seats are announced and will be taking place from 30th November to 20th Decemeber.
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