नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में स्मॉग टावरों की प्रस्तावित स्थापना पर काम शुरू करने के बारे में 10 अगस्त तक सूचित करे.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली के प्रदूषण पर दलीलों की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के निर्देश दिए थे. आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और इसपर एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा.
सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि नींव का काम तुरंत शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे 10 महीने में खत्म नहीं किया जा सकता. पिछली सुनवाई में भी एसजी ने कहा था कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसे पूरा करना संभव नहीं है.
दिल्ली में स्मॉग टावरों की स्थापना पर सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट - न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में स्मॉग टावरों की प्रस्तावित स्थापना पर काम शुरू करने के बारे में 10 अगस्त तक सूचित करे. पढ़ें पूरी खबर...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में स्मॉग टावरों की प्रस्तावित स्थापना पर काम शुरू करने के बारे में 10 अगस्त तक सूचित करे.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली के प्रदूषण पर दलीलों की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के निर्देश दिए थे. आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और इसपर एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा.
सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि नींव का काम तुरंत शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे 10 महीने में खत्म नहीं किया जा सकता. पिछली सुनवाई में भी एसजी ने कहा था कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसे पूरा करना संभव नहीं है.