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शारदा मामला: SC का आदेश, राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सबूत पेश करे CBI

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को शारदा चिटफंड मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ के लिए सबूत पेश करने को कहा. अधिक जानकारी के लिये पढ़ें पूरी खबर......

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Apr 30, 2019, 1:26 PM IST

Updated : Apr 30, 2019, 2:06 PM IST

नई दिल्लीः शारदा चिटफंड घोटाला मामले में CBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ के लिए सबूत पेश करे. सीबीआई ने कहा कि वह राजीव कुमार के खिलाफ कल तक सबूत दायर कर देगी. न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया.

बता दें, इससे पहले कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. हलफनामे में राजीव कुमार ने कहा था कि BJP नेताओं मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर कार्रवाई हो रही है. राजीव कुमार ने अपने दावे के समर्थन में ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में सौंपी है.

दरअसल, CBI ने राजीव पर शारदा चिटफंट केस के सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अर्जी पर राजीव कुमार से जवाब मांगा था और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर हमें जरूरी लगा तो गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे.

supreme court saradha chitfund scam etvbharat
ट्वीट सौ. (एएनआई ट्विटर)

पढ़ें: SC की सख्त टिप्पणी- कोर्ट के साथ Hide एंड Seek ना खेलें

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को आदेश दे कि कोर्ट में दाखिल होने वाले सभी हलफनामों और अर्जियों पर सीबीआई डायरेक्टर हस्ताक्षर करें.

आपको बता दें कि CBI ने राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है. CBI ने अर्जी में कहा है कि राजीव कुमार SIT प्रमुख रहते बड़े लोगों को बचाया है और सबूत नष्ट किए हैं. अर्जी में ये भी कहा गया है कि शिलांग में हुई पूछताछ में राजीव कुमार सहयोग नहीं किया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा ले.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार कर दिया था. सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.

नई दिल्लीः शारदा चिटफंड घोटाला मामले में CBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ के लिए सबूत पेश करे. सीबीआई ने कहा कि वह राजीव कुमार के खिलाफ कल तक सबूत दायर कर देगी. न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया.

बता दें, इससे पहले कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. हलफनामे में राजीव कुमार ने कहा था कि BJP नेताओं मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर कार्रवाई हो रही है. राजीव कुमार ने अपने दावे के समर्थन में ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में सौंपी है.

दरअसल, CBI ने राजीव पर शारदा चिटफंट केस के सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अर्जी पर राजीव कुमार से जवाब मांगा था और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर हमें जरूरी लगा तो गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे.

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ट्वीट सौ. (एएनआई ट्विटर)

पढ़ें: SC की सख्त टिप्पणी- कोर्ट के साथ Hide एंड Seek ना खेलें

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को आदेश दे कि कोर्ट में दाखिल होने वाले सभी हलफनामों और अर्जियों पर सीबीआई डायरेक्टर हस्ताक्षर करें.

आपको बता दें कि CBI ने राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है. CBI ने अर्जी में कहा है कि राजीव कुमार SIT प्रमुख रहते बड़े लोगों को बचाया है और सबूत नष्ट किए हैं. अर्जी में ये भी कहा गया है कि शिलांग में हुई पूछताछ में राजीव कुमार सहयोग नहीं किया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा ले.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार कर दिया था. सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.

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Last Updated : Apr 30, 2019, 2:06 PM IST
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