नई दिल्लीः मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 1984 के सिख दंगा मामले में दोषी और पूर्व कांग्रेस सदस्य सज्जन कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. सीबीआई को सज्जन कुमार की जमानत पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है.
सज्जन कुमार ने इससे पहले भी कई बार कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया. इस बार उन्होंने जेल में कोरोना संक्रमण के खतरे और अपनी उम्र के आधार पर जमानत मांगी है.
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम भी इस बेंच में शामिल रहे. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी आयु पर विचार किया और मामले को अगस्त में फिर से सुनने का आदेश दिया.