नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से कहा कि तटीय परियोजना के लिए जिन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया है उसका नक्शा जमा करे.
अदालत बीएमसी की तटीय सड़क परियोजना के लिए पुनर्निर्माण कार्य पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
मुख्य न्यायधीश ने जोर देकर कहा कि वह देखना चाहते हैं कि परियोजना के लिए किन क्षेत्रों को छोड़ा जाएगा और किन क्षेत्रों को अधिकार में लिया जाएगा. परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि को कब्जे में नहीं लिया जाना चाहिए.
मुख्य न्यायधीन बोबडे ने कहा कि इसके लिए अधिकृत संस्था से मंजूरी प्राप्त होनी जरूरी है. क्या बीएमसी ने सभी क्लीयरेंस प्राप्त कर लिए हैं. कोर्ट ने बीएम से 2 हफ्ते में नक्शा जमा करने को कहा है.