ETV Bharat / bharat

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की याचिका स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई से संबंधित याचिका पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है. आंध्र सरकार के सरकारी स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए आदेश जारी किया था.

Supreme court
Supreme court
author img

By

Published : Oct 6, 2020, 5:18 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने के आदेश से संबंधित एक याचिका की सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने देखा कि इस मुद्दे पर विचारों के अलग-अलग बिंदु हैं. आंध्र सरकार ने आज अदालत के समक्ष कहा कि उन्होंने एक प्रगतिशील कदम उठाया है और तेलुगु माध्यम के चुनाव को भी हटाया नहीं गया है. यदि कोई चाहता है कि उनके बच्चे तेलुगु माध्यम में अध्ययन करें, तो उन्हें मंडल के स्कूलों में रखा जाएगा.

पढ़ें- आंध्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिक्षाविदों का समूह

प्रदेश सरकार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि 96 प्रतिशत माता-पिता अंग्रेजी माध्यम चाहते हैं. अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लाभों को उजागर किया. वकील ने कहा कि अंग्रेजी में अध्ययन करने वाला व्यक्ति शीर्ष अदालत के समक्ष अभ्यास कर सकता है. अदालत ने कहा कि उदाहरण उचित नहीं हो सकता है और एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने के आदेश से संबंधित एक याचिका की सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने देखा कि इस मुद्दे पर विचारों के अलग-अलग बिंदु हैं. आंध्र सरकार ने आज अदालत के समक्ष कहा कि उन्होंने एक प्रगतिशील कदम उठाया है और तेलुगु माध्यम के चुनाव को भी हटाया नहीं गया है. यदि कोई चाहता है कि उनके बच्चे तेलुगु माध्यम में अध्ययन करें, तो उन्हें मंडल के स्कूलों में रखा जाएगा.

पढ़ें- आंध्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिक्षाविदों का समूह

प्रदेश सरकार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि 96 प्रतिशत माता-पिता अंग्रेजी माध्यम चाहते हैं. अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लाभों को उजागर किया. वकील ने कहा कि अंग्रेजी में अध्ययन करने वाला व्यक्ति शीर्ष अदालत के समक्ष अभ्यास कर सकता है. अदालत ने कहा कि उदाहरण उचित नहीं हो सकता है और एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.