कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सेशन कोर्ट ने आतंकी वित्तपोषण से संबंधित धनशोधन मामले में दो अभियुक्तों को दोषी माना है. दोनों को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है.
दरअसल कोलकाता सत्र न्यायालय ने आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साजिद, जोकि बांग्लादेश का नागरिक है और खुंखार आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (बांग्लादेश) का सदस्य था. वह भारत में काम कर रहा था, इसके साथ एक भारतीय नागरिक बुरहान एसके को भी दोषी पाया गया है.
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पीएमएलए 2002 में पारित हुआ था. इसे 2005 में लागू हुआ था. इसका उद्देश्य कर चोरी और कालेधन से जुड़े गंभीर अपराधों से निपटना था.