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साइनाइड मोहन 16वीं हत्या में दोषी, कर्नाटक में 25 सितंबर को होगी सजा

महिलाओं से दोस्ती करने के बाद उनको साइनाइड देकर मारने वाले हत्यारे को 16वें मामले में दोषी करार दिया गया है. साइनाइड मोहन के नाम से कुख्यात इस सीरियल किलर ने 20 अलग-अलग वारदातों को इसी तरह अंजाम दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Sep 23, 2019, 5:43 AM IST

Updated : Oct 1, 2019, 3:55 PM IST

बेंगलुरुः साइनाइड मोहन को एक और हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है. मोहन महिलाओं से दोस्ती करने के बाद घातक रसायन देकर उनकी हत्या कर देता था.

ताजा घटनाक्रम में मोहन को कर्नाटक में एक संगीत शिक्षिका की हत्या करने के मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले को मिलाकर उसे कुल 16 हत्याओं में दोषी पाया गया है.

अभियोजन पक्ष ने मंगलुरु जिला और सत्र अदालत को बताया कि मोहन ने मई 2007 में 33 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी. वह महिला केरल के कासरगोड जिले के उप्पला की रहने वाली थी.

न्यायाधीश सईदुननिसा ने 38 गवाहों और 49 प्रदर्शनियों की जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को मोहन को दोषी ठहराया. इनमें हत्या, लूट और घोखाधड़ी व अन्य धाराएं शामिल हैं. साइनाइड मोहन को सजा 25 सितंबर को सुनाई जाएगी.

सीरियल किलर मोहन ने खुद को वन विभाग का कर्मचारी सुधाकर आचार्य बताया था. महिला से दोस्ती करने के बाद उसने गर्भनिरोधक दवा बताकर महिला को एक साइनाइड कैप्सूल खिला दिया.

गौरतलब है, यह 16 वां मामला था जिसमें मोहन को दोषी ठहराया गया है. मोहन पर 2003 से 2009 के बीच कई महिलाओं की हत्या का आरोप था. उसे तीन मामलों में मौत की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

आपको बता दें, मोहन साइनाइड कैप्सूल देकर सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था.

पढ़ें-यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर, 50 हजार था इनाम

पुलिस के मुताबिक मोहन ने सभी 20 मामलों में इसी तरीके (same modus operandi) से वारदात को अंजाम दिया है.

बेंगलुरुः साइनाइड मोहन को एक और हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है. मोहन महिलाओं से दोस्ती करने के बाद घातक रसायन देकर उनकी हत्या कर देता था.

ताजा घटनाक्रम में मोहन को कर्नाटक में एक संगीत शिक्षिका की हत्या करने के मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले को मिलाकर उसे कुल 16 हत्याओं में दोषी पाया गया है.

अभियोजन पक्ष ने मंगलुरु जिला और सत्र अदालत को बताया कि मोहन ने मई 2007 में 33 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी. वह महिला केरल के कासरगोड जिले के उप्पला की रहने वाली थी.

न्यायाधीश सईदुननिसा ने 38 गवाहों और 49 प्रदर्शनियों की जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को मोहन को दोषी ठहराया. इनमें हत्या, लूट और घोखाधड़ी व अन्य धाराएं शामिल हैं. साइनाइड मोहन को सजा 25 सितंबर को सुनाई जाएगी.

सीरियल किलर मोहन ने खुद को वन विभाग का कर्मचारी सुधाकर आचार्य बताया था. महिला से दोस्ती करने के बाद उसने गर्भनिरोधक दवा बताकर महिला को एक साइनाइड कैप्सूल खिला दिया.

गौरतलब है, यह 16 वां मामला था जिसमें मोहन को दोषी ठहराया गया है. मोहन पर 2003 से 2009 के बीच कई महिलाओं की हत्या का आरोप था. उसे तीन मामलों में मौत की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

आपको बता दें, मोहन साइनाइड कैप्सूल देकर सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था.

पढ़ें-यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर, 50 हजार था इनाम

पुलिस के मुताबिक मोहन ने सभी 20 मामलों में इसी तरीके (same modus operandi) से वारदात को अंजाम दिया है.

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KA-COURT-SERIAL KILLER
Serial killer 'cyanide' Mohan convicted in 16th murder case
         Mangaluru, Sep 22 (PTI) "Cyanide" Mohan, a serial killer who has murdered several women using the deadly chemical after befriending and raping them, has been convicted of killing another woman a music teacher in Karnataka, taking the total number of his convictions to 16.
         Mohan, who has previously been convicted of killing women in public toilets by giving them cyanide capsules, murdered the 33-year-old woman after raping her at a lodge in Bengaluru in May 2007, the prosecution told the Mangaluru district and sessions court.
         The woman hailed from Uppala in Kasaragod district of Kerala.
         The serial killer had introduced himself to her as Sudhakar Acharya, an employee of the forest department. He gave her a poisonous capsule, telling her it was a contraceptive.
         He has used the same modus operandi in all the 20 cases against him, the prosecution submitted to the court.
         Judge Sayeedunnisa pronounced Mohan guilty on Friday under various sections of the Indian Penal Code relating to murder, robbery and punishment for cheating and others, after examining 38 witnesses and 49 exhibits.
         The quantum of punishment would be pronounced on September 25.
         This was the 16th case in which Mohan has been convicted.
         He had been accused of killing a number of women between 2003 and 2009 and had been sentenced to death in three cases and to life imprisonment in others.
         In 2017, the Karnataka High Court commuted the capital punishment awarded in one of the cases to life imprisonment till death. PTI MVG VS
ABH
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09222017
NNNN
Last Updated : Oct 1, 2019, 3:55 PM IST
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