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SC से चिदंबरम को राहत, सोमवार तक ईडी नहीं कर सकेगा गिरफ्तार

INX मीडिया केस मामले को लेकर सीबीआई हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. हालांकि, इस बीच ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम को राहत प्रदान कर दिया है.

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Published : Aug 23, 2019, 9:55 AM IST

Updated : Sep 27, 2019, 11:19 PM IST

पी चिदंबरम

नई दिल्लीः पी चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी. बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. इसी मामले पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ सुनवाई होनी थी.

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीबीआई ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के निर्णय के खिलाफ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 26 अगस्त तक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. आईनेक्स मामले को लेकर चिदंबरम गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे.

पढ़ें-चिदंबरम ने हमसे अपने बेटे के कारोबार में मदद करने को कहा था: इंद्राणी मुखर्जी

सीबीआई की विशेष अदालत के 10 पन्नों के आदेश में बताया की मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस रिमांड उचित है. इसलिए विशेष सीबीआई न्यायमूर्ती अजय कुमार कुहर ने चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई की याचिका को स्वीकार किया.

हालांकि अदालत ने परिवार के सदस्यों और वकीलों को हर दिन 30 मिनट के लिए कांग्रेस नेता से मिलने की अनुमति दी है. साथ ही हर 48 घंटे में एक चिकित्सा परीक्षा कीए जाने का आदेश दिया है.

जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को संरक्षण पाने में विफल रहे थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया था. चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति आर बानुमती और ए एस बोपन्ना की पीठ करेगी.

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है :

15 मई 2017 : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित
अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.

16 फरवरी 2018 : सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चेन्नई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया.

23 मार्च 2018 : कार्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिली.

30 मई 2018: पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत मांगी.

23 जुलाई 2018: वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे.

25 जुलाई 2018: अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया.

25 जनवरी 2019: अदालत ने दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

11 जुलाई 2019: शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी मामले में सरकारी गवाह बनी.

20 अगस्त 2019: उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया. अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने देने के लिए तीन दिनों तक आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.

21 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की. उनके वकीलों ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश की. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. सीबीआई ने रात में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया.

22 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

नई दिल्लीः पी चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी. बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. इसी मामले पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ सुनवाई होनी थी.

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीबीआई ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के निर्णय के खिलाफ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 26 अगस्त तक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. आईनेक्स मामले को लेकर चिदंबरम गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे.

पढ़ें-चिदंबरम ने हमसे अपने बेटे के कारोबार में मदद करने को कहा था: इंद्राणी मुखर्जी

सीबीआई की विशेष अदालत के 10 पन्नों के आदेश में बताया की मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस रिमांड उचित है. इसलिए विशेष सीबीआई न्यायमूर्ती अजय कुमार कुहर ने चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई की याचिका को स्वीकार किया.

हालांकि अदालत ने परिवार के सदस्यों और वकीलों को हर दिन 30 मिनट के लिए कांग्रेस नेता से मिलने की अनुमति दी है. साथ ही हर 48 घंटे में एक चिकित्सा परीक्षा कीए जाने का आदेश दिया है.

जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को संरक्षण पाने में विफल रहे थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया था. चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति आर बानुमती और ए एस बोपन्ना की पीठ करेगी.

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है :

15 मई 2017 : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित
अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.

16 फरवरी 2018 : सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चेन्नई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया.

23 मार्च 2018 : कार्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिली.

30 मई 2018: पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत मांगी.

23 जुलाई 2018: वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे.

25 जुलाई 2018: अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया.

25 जनवरी 2019: अदालत ने दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

11 जुलाई 2019: शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी मामले में सरकारी गवाह बनी.

20 अगस्त 2019: उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया. अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने देने के लिए तीन दिनों तक आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.

21 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की. उनके वकीलों ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश की. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. सीबीआई ने रात में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया.

22 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

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Last Updated : Sep 27, 2019, 11:19 PM IST
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