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देशद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग संबंधी याचिका खारिज

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Published : Mar 6, 2020, 12:26 PM IST

Updated : Mar 6, 2020, 2:35 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग पर एक तंत्र बनाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें सरकारी तंत्र द्वारा राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित प्राधिकार के पास जा सकते हैं.

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील उत्सव सिंह बैंस से कहा कि वह कथित तौर पर छात्रों को सीएए और एनआरसी के विरोध में नाटक के मंचन की अनुमति देने के लिए कर्नाटक के एक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकते.

बैंस ने पीठ से कहा कि वह प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं, और याचिकाकर्ता ने राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का भी अनुरोध किया है.

पीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा,'प्रभावित पक्ष को आने दीजिए और हम उन्हें सुनेंगे. ये आपकी तरफ से क्यों होना चाहिए.'

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें सरकारी तंत्र द्वारा राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित प्राधिकार के पास जा सकते हैं.

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील उत्सव सिंह बैंस से कहा कि वह कथित तौर पर छात्रों को सीएए और एनआरसी के विरोध में नाटक के मंचन की अनुमति देने के लिए कर्नाटक के एक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकते.

बैंस ने पीठ से कहा कि वह प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं, और याचिकाकर्ता ने राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का भी अनुरोध किया है.

पीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा,'प्रभावित पक्ष को आने दीजिए और हम उन्हें सुनेंगे. ये आपकी तरफ से क्यों होना चाहिए.'

Last Updated : Mar 6, 2020, 2:35 PM IST
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