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कर्नाटक मामला : सुनवाई के दौरान सीनियर वकील गायब, नाराज हुए CJI रंजन गोगोई

कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर कई विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इन्हीं में से एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई नाराज हो गए. उन्होंने सुनवाई के समय वकील मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी की गैर-मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की. जानें क्या है पूरा मामला

रंजन गोगोई
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Published : Jul 25, 2019, 1:43 PM IST

Updated : Jul 25, 2019, 2:04 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पर नाराजगी जताई है. पीठ ने कहा कि जब भी मामले की सुनवाई हो मुकुल रोहतगी अदालत में उपस्थित रहें, हम उनसे फिर से सवाल करना चाहते हैं.

दरअसल, कर्नाटक के दो विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी के उपस्थित न रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी सुनवाई के लिए तो आप दिन और आधी रात में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अदालत वकील की मौजूदगी चाहती है, तो वह उपस्थित नहीं होते हैं.

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के लेकर दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आज इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया.

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी और स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर CJI रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई.

बता दें, मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस-जेडीएस के गठबंधन में बनी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार बहुमत साबित करने में असफल रही थी. विश्वास प्रस्ताव में वोटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में 99 और विपक्ष में 105 वोट पड़े. सरकार गिरने के बाद राज्यपाल भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता दे सकते हैं. खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाने की बात कही है.

पढ़ें-कर्नाटक संकट: बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा फैसला

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 15 बागी विधायकों, स्पीकर और मुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला होना है. कर्नाटक से बीजेपी के नेताओं का दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करने की खबरें भी सामने आई हैं.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पर नाराजगी जताई है. पीठ ने कहा कि जब भी मामले की सुनवाई हो मुकुल रोहतगी अदालत में उपस्थित रहें, हम उनसे फिर से सवाल करना चाहते हैं.

दरअसल, कर्नाटक के दो विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी के उपस्थित न रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी सुनवाई के लिए तो आप दिन और आधी रात में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अदालत वकील की मौजूदगी चाहती है, तो वह उपस्थित नहीं होते हैं.

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के लेकर दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आज इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया.

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी और स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर CJI रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई.

बता दें, मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस-जेडीएस के गठबंधन में बनी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार बहुमत साबित करने में असफल रही थी. विश्वास प्रस्ताव में वोटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में 99 और विपक्ष में 105 वोट पड़े. सरकार गिरने के बाद राज्यपाल भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता दे सकते हैं. खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाने की बात कही है.

पढ़ें-कर्नाटक संकट: बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा फैसला

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 15 बागी विधायकों, स्पीकर और मुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला होना है. कर्नाटक से बीजेपी के नेताओं का दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करने की खबरें भी सामने आई हैं.

Intro:The Supreme Court bench led by the Chief Justice Of India, Ranjan Gogoi, allowed the 2 MLAs from Karnataka to withdraw their petition on the floor test. Abhishek Manu Singhvi, appearing for the speaker, told the court today that he had no objection in withdrawl of the petition.


Body:Advocate Mukul Rohtagi, who bad to appear for the MLAs remained absant from the court even today. CJI expressed displeasure on the absence as the matter was listed for urgent hearing but then the advocate chose to not appear in the court.

The petition was filed by the 2 independent MLAs namely, R Shanker and H Nagesh , on tuesday seeking floor test. AM Singhvi, appearing for the speaker, had informed the court that day that the floor rest would be conducted that day itself and would be completed. After this the SC had posted the matter for hearing on wednesday but the advocates, Rohtagi and Singhvi, remained absant from the court and the MLAs had sought to withdraw their plea. CJI had said that it would pass appropriate orders only in the presence of the advocates.

Today the plea has been withdrawn as the floor test has already been conducted and the congress - JD(s) coalition collapsed.


Conclusion:
Last Updated : Jul 25, 2019, 2:04 PM IST
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