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विपक्ष को SC से झटका, VVPAT पर 21 दलों की याचिका खारिज - opposition parties

21 विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई VVPAT-EVM की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पढ़ें क्या है पूरा मामला.

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Published : May 7, 2019, 12:16 PM IST

Updated : May 7, 2019, 3:53 PM IST

नई दिल्ली: 21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. VVPAT-EVM की 50 फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग SC ने खारिज कर दी है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो वह यहां आए थे. लेकिन अब वह एक बार फिर से चुनाव आयोग जाएंगे.

विपक्षी नेताओं द्वारा दिया गया बयान.

गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. बता दें, इस याचिका को टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था.

प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के औचक मिलान को लेकर दायर समीक्षा याचिका को खारिज किया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत अपने आदेश को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं हैं.

नई दिल्ली: 21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. VVPAT-EVM की 50 फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग SC ने खारिज कर दी है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो वह यहां आए थे. लेकिन अब वह एक बार फिर से चुनाव आयोग जाएंगे.

विपक्षी नेताओं द्वारा दिया गया बयान.

गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. बता दें, इस याचिका को टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था.

प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के औचक मिलान को लेकर दायर समीक्षा याचिका को खारिज किया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत अपने आदेश को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं हैं.

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Last Updated : May 7, 2019, 3:53 PM IST
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