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कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

9वीं और 11वीं कक्षा की कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई थी कि कोविड-19 के बीच परीक्षा आयोजित करना सुरक्षित नहीं है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएसई को नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर...

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 18, 2020, 8:05 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं और 11वीं कक्षा में असफल रहे छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने की सीबीएसई की नीति अपनाने की मांग करने वाली याचिका पर आईसीएसई को नोटिस जारी किया है.

13 तारीख को सीबीएसई ने एक अधिसूचना जारी की थी कि वह कक्षा 9 और 11वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा. एससी के सामने चुनौती दी गई थी कि कोविड-19 के बीच परीक्षा आयोजित करना सुरक्षित नहीं है.

पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज की

आईसीएसई चाहता है कि इसी सूचना को अपनाया जाए, ताकि छात्रों को समानता के अधिकार से वंचित न किया जाए.

जब बोर्ड रद्द कर दिया गया था तो आईसीएसई ने अदालत को सूचित किया था कि वह सीबीएसई के दिशा-निर्देशों का चयन करेगा, लेकिन परीक्षा दिए बिना छात्र को उत्तीर्ण करने के खिलाफ था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं और 11वीं कक्षा में असफल रहे छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने की सीबीएसई की नीति अपनाने की मांग करने वाली याचिका पर आईसीएसई को नोटिस जारी किया है.

13 तारीख को सीबीएसई ने एक अधिसूचना जारी की थी कि वह कक्षा 9 और 11वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा. एससी के सामने चुनौती दी गई थी कि कोविड-19 के बीच परीक्षा आयोजित करना सुरक्षित नहीं है.

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आईसीएसई चाहता है कि इसी सूचना को अपनाया जाए, ताकि छात्रों को समानता के अधिकार से वंचित न किया जाए.

जब बोर्ड रद्द कर दिया गया था तो आईसीएसई ने अदालत को सूचित किया था कि वह सीबीएसई के दिशा-निर्देशों का चयन करेगा, लेकिन परीक्षा दिए बिना छात्र को उत्तीर्ण करने के खिलाफ था.

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