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चारा घोटाला मामले में लालू को उनकी जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर नोटिस

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Published : Feb 14, 2020, 5:40 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 8:33 AM IST

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर यादव से जवाब मांगा है.

लालू यादव (फाइल फोटो)
लालू यादव (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाले से संबंधित एक मामले मे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया.

जांच एजेन्सी ने उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है. जांच एजेन्सी ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर यादव से जवाब मांगा है.

उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रूपए की रकम धोखे से निकाले जाने के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा था कि वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाले से संबंधित एक मामले मे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया.

जांच एजेन्सी ने उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है. जांच एजेन्सी ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर यादव से जवाब मांगा है.

उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रूपए की रकम धोखे से निकाले जाने के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा था कि वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं.

Last Updated : Mar 1, 2020, 8:33 AM IST
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