ETV Bharat / bharat

उन्नाव रेप कांड: SC ने CBI को जांच के लिए और समय दिया - unnao rape case

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के मामले में जांच पूरी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया है. पढे़ं पूरी खबर...

उच्चतम न्यायालय
author img

By

Published : Aug 19, 2019, 5:17 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 1:13 PM IST

नई दिल्लीः उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले की जांच पूरी करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया है.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी है.

सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था.

वकील को पांच लाख देने का आदेश
आपको बता दें कि पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है. बीते जुलाई में हुए सड़क हादसे में बलात्कार पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायल वकील की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इससे पहले न्यायालय ने बीते दो अगस्त को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को घटना की जांच सात दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था. साथ ही स्पष्ट किया था कि असाधारण परिस्थितियों में ही वह इस मामले की जांच की अवधि सात दिन और बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है. लेकिन किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े से ज्यादा यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
इससे पहले शीर्ष अदालत ने बलात्कार और दुर्घटना के मुख्य मामलों के अलावा तीन अन्य मामलों को स्थानांतरित कर दिया था. लेकिन बाद में हादसे संबंधी मामले में अपने आदेश को संशोधित किया था. इस मामले के स्थानांतरण पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी गई थी. भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर 2017 में नाबालिग से अपने घर पर बलात्कार करने का आरोप है.

पढ़ें-उन्नाव रेप कांड: आर्म्स एक्ट के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय करने के आदेश

उत्तरप्रदेश के रायबरेली में 28 जुलाई, 2019 को एक ट्रक ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. हादसे में पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

नई दिल्लीः उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले की जांच पूरी करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया है.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी है.

सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था.

वकील को पांच लाख देने का आदेश
आपको बता दें कि पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है. बीते जुलाई में हुए सड़क हादसे में बलात्कार पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायल वकील की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इससे पहले न्यायालय ने बीते दो अगस्त को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को घटना की जांच सात दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था. साथ ही स्पष्ट किया था कि असाधारण परिस्थितियों में ही वह इस मामले की जांच की अवधि सात दिन और बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है. लेकिन किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े से ज्यादा यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
इससे पहले शीर्ष अदालत ने बलात्कार और दुर्घटना के मुख्य मामलों के अलावा तीन अन्य मामलों को स्थानांतरित कर दिया था. लेकिन बाद में हादसे संबंधी मामले में अपने आदेश को संशोधित किया था. इस मामले के स्थानांतरण पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी गई थी. भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर 2017 में नाबालिग से अपने घर पर बलात्कार करने का आरोप है.

पढ़ें-उन्नाव रेप कांड: आर्म्स एक्ट के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय करने के आदेश

उत्तरप्रदेश के रायबरेली में 28 जुलाई, 2019 को एक ट्रक ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. हादसे में पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

Intro:Body:

 Print



पीटीआई-भाषा संवाददाता 14:53 HRS IST




             
  • उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ हुए हादसे की जांच पूरी करने सीबीआई को दो हफ्ते का समय और मिला



नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया।



सड़क हादसे में बलात्कार पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।



न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।



सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था।



पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। वकील की हालत गंभीर बताई जाती है।



न्यायालय ने दो अगस्त को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को घटना की जांच सात दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था। साथ ही स्पष्ट किया था कि असाधारण परिस्थितियों में ही वह इस मामले की जांच की अवधि सात दिन और बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े से ज्यादा यह समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।



इससे पहले शीर्ष अदालत ने बलात्कार और दुर्घटना के मुख्य मामलों के अलावा तीन अन्य मामले भी यहां स्थानांतरित कर दिया थे, लेकिन बाद में हादसे संबंधी मामले में अपने आदेश को संशोधित किया था। इस मामले के स्थानांतरण पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी गई थी।



भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर नाबालिग से 2017 में अपने घर पर बलात्कार करने का आरोप है। उत्तरप्रदेश के रायबरेली में 28 जुलाई को एक ट्रक ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी दो रिश्तेदार की मौत हो गयी। घटना में पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए।



पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।


Conclusion:
Last Updated : Sep 27, 2019, 1:13 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.