नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा की मांग है कि महिलाओं को भी मस्जिद में जाने की इजाजत मिले.
सीजेआई रंजन गोगोई का कहना है कि किसी मुस्लिम महिला को आगे आकर इस मांग को उठाना चाहिए. ये याचिका केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने से पहले केरल हाई कोर्ट ने इस मामले को पहले ही खारिज कर दिया था.
केरल हाई कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता (स्वामी दीथात्रेया साई स्वारूप नाथ, केरल एबीएचएमए के अध्यक्ष) का इस मामले से कोई वास्ता नहीं. याचिकाकर्ता का इस्लाम के अनुष्ठानों और प्रथाओं से कोई वास्ता नहीं और न ही अतीत में घटी कोई ऐसी घटना कोर्ट के संज्ञान में है, जिसके चलते कोर्ट इस याचिका का समर्थन करे. साथ ही कोर्ट का कहना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है.
याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता ने 28 सितंबर 2018 में सबरीमला पर आए फैसले का हवाला दिया है.