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सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा ऑनलाइन कराने को लेकर एमसीआई से मांगा जवाब - सीएलएटी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना वायरस महामारी के दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इस बात पर जवाब देने को कहा कि वह परीक्षाओं को ऑनलाइन क्यों नहीं करवा सकती. पढ़ें विस्तार से...

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Published : Jul 29, 2020, 3:24 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना वायरस महामारी के दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से इस बात पर जवाब देने को कहा कि वह परीक्षाओं को ऑनलाइन क्यों नहीं करवा सकती.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट मध्य-पूर्वी देशों में रह रहे करीब चार हजार नीट (NEET) परीक्षार्थियों के माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उन्होंने अपनी दलील में कहा कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण उड़ानें प्रतिबंधित हैं और यदि छात्र यात्रा करते हैं तो वे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) ऑनलाइन कराने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें- सेसतलुज-यमुना लिंक विवाद : समाधान लिए कोर्ट ने तीन अगस्त तक का समय दिया

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बहुत से परीक्षार्थियों के पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना वायरस महामारी के दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से इस बात पर जवाब देने को कहा कि वह परीक्षाओं को ऑनलाइन क्यों नहीं करवा सकती.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट मध्य-पूर्वी देशों में रह रहे करीब चार हजार नीट (NEET) परीक्षार्थियों के माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उन्होंने अपनी दलील में कहा कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण उड़ानें प्रतिबंधित हैं और यदि छात्र यात्रा करते हैं तो वे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) ऑनलाइन कराने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

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याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बहुत से परीक्षार्थियों के पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए.

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