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बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की मौत की सजा बदलने पर फैसला करे केंद्र : SC - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे ने कहा कि ये एक अच्छी तारीख है. राजोआना की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोषी की दया याचिका आठ साल से लंबित है.

बेअंत सिंह
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Published : Jan 8, 2021, 2:28 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पाए, बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करें, जिसमें उसने सजा कम करने का अनुरोध किया है.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, गणतंत्र दिवस से पहले फैसला लिया जाना चाहिए, जो अच्छा दिन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपको दो-तीन हफ्ते का समय देते हैं. आप को प्रक्रिया 26 जनवरी तक पूरी करनी चाहिए. 26 जनवरी अच्छा दिन है. यह उचित होगा कि आप उससे पहले फैसला लें.

पढ़ें : केरल : राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार, धरने पर बैठे विपक्षी विधायक

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में चड़ीगढ़ स्थित सचिवालय के समक्ष हुए बम धमाके में बेअंत सिंह और कम से 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. राजोआना को विशेष अदालत ने वर्ष 2007 में मौत की सजा सुनाई थी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पाए, बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करें, जिसमें उसने सजा कम करने का अनुरोध किया है.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, गणतंत्र दिवस से पहले फैसला लिया जाना चाहिए, जो अच्छा दिन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपको दो-तीन हफ्ते का समय देते हैं. आप को प्रक्रिया 26 जनवरी तक पूरी करनी चाहिए. 26 जनवरी अच्छा दिन है. यह उचित होगा कि आप उससे पहले फैसला लें.

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उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में चड़ीगढ़ स्थित सचिवालय के समक्ष हुए बम धमाके में बेअंत सिंह और कम से 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. राजोआना को विशेष अदालत ने वर्ष 2007 में मौत की सजा सुनाई थी.

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