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मालेगांव विस्फोट केस : चार जनवरी को एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश होंगी साध्वी प्रज्ञा - साध्वी प्रज्ञा

भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में चार जनवरी को मुंबई की एनआईए (NIA) कोर्ट में पेश होने के लिए भोपाल से रवाना हो गई हैं. गौरतलब है कि इससे पहले दो पेशी में सांसद नहीं पहुंच सकी थी.

साध्वी प्रज्ञा
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Published : Jan 3, 2021, 8:30 PM IST

भोपाल : सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में चार जनवरी को मुंबई की एनआईए (NIA) कोर्ट में पेश होंगी. साध्वी प्रज्ञा सिंह आज भोपाल से मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं. इससे पहले दो बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पेशी पर एनआईए कोर्ट नहीं पहुंच सकी थीं.

एनआईए कोर्ट में सांसद की पेशी
मालेगांव ब्लास्ट मामले में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चार जनवरी को मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश होंगी. इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दो बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सकी थीं. प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा भी मामले के चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर कोर्ट में चार जनवरी सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई थी और कोर्ट के समक्ष सभी आरोपियों को पेश होने के निर्देश दिए गए थे. लिहाजा प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी चार जनवरी को मुंबई की विशेष अदालत में पेश होंगे.

स्वास्थ्य के चलते दो बार नहीं हुईं कोर्ट में पेश
मुंबई की विशेष अदालत ने मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सबसे पहले तीन दिसंबर को सुनवाई के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे. इस दौरान कोविड-19 का हवाला देकर सभी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद 19 दिसंबर को फिर से कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन इस दौरान भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एम्स दिल्ली में इलाज करवा रही थी. वहीं नेहा जवाहर भी मुंबई कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं.

यह भी पढ़ें-मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई फिर शुरू, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं आरोपी

  • दूसरी भी बार कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं थीं सांसद

गौरतलब है कि मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने प्रज्ञा और अन्य आरोपियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा था. इस महीने की शुरुआत में भी सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए कहा था. तब भी चार आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे थे. इस सुनवाई में ये दूसरी बार है, जब सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं थीं.

  • मालेगांव ब्लास्ट मामला

महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9.35 बजे बम धमाका हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी. एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी. महाराष्ट्र एटीएस ने इसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे.

  • मोटरसाइकिल से प्रज्ञा का कनेक्शन

एटीएस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था. इसके बाद प्रज्ञा को गिरफ़्तार किया गया. उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण क़ानून (मकोका) लगाया गया. चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ़्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई, जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर का ज़िक्र था. इसके बाद चार्टशीट में साध्वी का नाम डाला गया था जिसे बाद में हटा दिया गया.

भोपाल : सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में चार जनवरी को मुंबई की एनआईए (NIA) कोर्ट में पेश होंगी. साध्वी प्रज्ञा सिंह आज भोपाल से मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं. इससे पहले दो बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पेशी पर एनआईए कोर्ट नहीं पहुंच सकी थीं.

एनआईए कोर्ट में सांसद की पेशी
मालेगांव ब्लास्ट मामले में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चार जनवरी को मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश होंगी. इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दो बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सकी थीं. प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा भी मामले के चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर कोर्ट में चार जनवरी सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई थी और कोर्ट के समक्ष सभी आरोपियों को पेश होने के निर्देश दिए गए थे. लिहाजा प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी चार जनवरी को मुंबई की विशेष अदालत में पेश होंगे.

स्वास्थ्य के चलते दो बार नहीं हुईं कोर्ट में पेश
मुंबई की विशेष अदालत ने मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सबसे पहले तीन दिसंबर को सुनवाई के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे. इस दौरान कोविड-19 का हवाला देकर सभी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद 19 दिसंबर को फिर से कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन इस दौरान भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एम्स दिल्ली में इलाज करवा रही थी. वहीं नेहा जवाहर भी मुंबई कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं.

यह भी पढ़ें-मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई फिर शुरू, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं आरोपी

  • दूसरी भी बार कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं थीं सांसद

गौरतलब है कि मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने प्रज्ञा और अन्य आरोपियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा था. इस महीने की शुरुआत में भी सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए कहा था. तब भी चार आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे थे. इस सुनवाई में ये दूसरी बार है, जब सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं थीं.

  • मालेगांव ब्लास्ट मामला

महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9.35 बजे बम धमाका हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी. एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी. महाराष्ट्र एटीएस ने इसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे.

  • मोटरसाइकिल से प्रज्ञा का कनेक्शन

एटीएस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था. इसके बाद प्रज्ञा को गिरफ़्तार किया गया. उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण क़ानून (मकोका) लगाया गया. चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ़्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई, जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर का ज़िक्र था. इसके बाद चार्टशीट में साध्वी का नाम डाला गया था जिसे बाद में हटा दिया गया.

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