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अयोध्या : हिंदू पक्ष भी दायर करेगा पुनर्विचार याचिका - मुस्लिम पक्ष द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर

अयोध्या जमीन विवाद फैसले में मुस्लिम पक्ष को दिए गए पांच एकड़ भूमि के खिलाफ हिंदू पक्ष भी पुनर्विचार याचिका दायर करेगा.

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सुप्रीम कोर्ट
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Published : Dec 6, 2019, 3:19 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 4:15 PM IST

लखनऊ : अयोध्या जमीन विवाद के फैसले पर मुस्लिम पक्ष द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. आज हिंदू महासभा के अधिवक्ता विष्णु शंकर ने कहा कि हिंदू पक्ष भी मुस्लिम पक्ष को दिए गए पांच एकड़ भूमि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा.

उन्होंने कहा कि नौ दिसंबर तक हिंदू पक्ष की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी.

ईटीवी भारत ने की अधिवक्ता विष्णु शंकर से बात.

हिंदू महासभा के अधिवक्ता विष्णु प्रकाश ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार ने पुनर्विचार दायर किया है. मुस्लिम पक्ष को फैसले में दिया गया पांच एकड़ जमीन गलत है. उसे लेकर हम भी पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हमारा अच्छा केस है और इसी लिए हमे राहत दी गई.

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन दी गई है वह संविधान के विरोध में दी गई है. उन्हें नहीं दी जानी चाहिए थी. इसलिए हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

विष्णु ने कहा कि आदेश को पूरा पढ़ा जाता है. मुस्लिम पक्ष एक आदेश के एक भाग को लेकर अपने तर्क दे रहे हैं और यह सही नहीं है.
जब आप आदेश पूरा पढ़ रहे हैं तो अंतिम में लिखा गया है कि हिंदू का केस ज्यादा बेहतर है और फैसला इस बात पर दिया गया है. हिंदू पक्ष का वहां पर कब्जा था इसलिए फैसला दिया गया था.

वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी की नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि वहां पर मस्जिद के नीचे एक एक गैर इस्लामिक ढांचा था जो कि हिंदू मंदिर था. हमारा कहना है कि वह ढांचा हिंदू मंदिर का था.

जिस हिसाब से इतिहास में बाबर के लिए लिखा गया है उस अनुसार उन्हें पांच एकड़ जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम अपनी याचिका तैयार कर रहे हैं और दायर करेंगे.

(अपडेट जारी है)

लखनऊ : अयोध्या जमीन विवाद के फैसले पर मुस्लिम पक्ष द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. आज हिंदू महासभा के अधिवक्ता विष्णु शंकर ने कहा कि हिंदू पक्ष भी मुस्लिम पक्ष को दिए गए पांच एकड़ भूमि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा.

उन्होंने कहा कि नौ दिसंबर तक हिंदू पक्ष की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी.

ईटीवी भारत ने की अधिवक्ता विष्णु शंकर से बात.

हिंदू महासभा के अधिवक्ता विष्णु प्रकाश ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार ने पुनर्विचार दायर किया है. मुस्लिम पक्ष को फैसले में दिया गया पांच एकड़ जमीन गलत है. उसे लेकर हम भी पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हमारा अच्छा केस है और इसी लिए हमे राहत दी गई.

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन दी गई है वह संविधान के विरोध में दी गई है. उन्हें नहीं दी जानी चाहिए थी. इसलिए हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

विष्णु ने कहा कि आदेश को पूरा पढ़ा जाता है. मुस्लिम पक्ष एक आदेश के एक भाग को लेकर अपने तर्क दे रहे हैं और यह सही नहीं है.
जब आप आदेश पूरा पढ़ रहे हैं तो अंतिम में लिखा गया है कि हिंदू का केस ज्यादा बेहतर है और फैसला इस बात पर दिया गया है. हिंदू पक्ष का वहां पर कब्जा था इसलिए फैसला दिया गया था.

वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी की नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि वहां पर मस्जिद के नीचे एक एक गैर इस्लामिक ढांचा था जो कि हिंदू मंदिर था. हमारा कहना है कि वह ढांचा हिंदू मंदिर का था.

जिस हिसाब से इतिहास में बाबर के लिए लिखा गया है उस अनुसार उन्हें पांच एकड़ जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम अपनी याचिका तैयार कर रहे हैं और दायर करेंगे.

(अपडेट जारी है)

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Maitrie

Hindus will also file a review petition against the 5 acres of alternate land given to the muslims- Adv Vishnu Shanker Jain from Hindu Mahasabha

next week most probably...they have time till 9 dec.


Conclusion:
Last Updated : Dec 6, 2019, 4:15 PM IST
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