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रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन को ₹ 458.77 करोड़ का भुगतान किया

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती. जानें पूरा मामला.

अनिल अंबानी
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Published : Mar 18, 2019, 7:43 PM IST

Updated : Mar 19, 2019, 8:05 PM IST

नई दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

उल्लेखनीय है कि कंपनी को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था. यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती.

देखें

पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इसे ‘जानबूझ कर भुगतान नहीं करने’ का मामला बताया और अंबानी को ‘अदालत की अवमानना’ का दोषी पाया. साथ ही कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन माह जेल का कारावास भुगतें.

इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आरकॉम ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी उसने नहीं दी. एरिक्सन से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है.

नई दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

उल्लेखनीय है कि कंपनी को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था. यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती.

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पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इसे ‘जानबूझ कर भुगतान नहीं करने’ का मामला बताया और अंबानी को ‘अदालत की अवमानना’ का दोषी पाया. साथ ही कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन माह जेल का कारावास भुगतें.

इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आरकॉम ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी उसने नहीं दी. एरिक्सन से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है.

Intro:New Delhi: Various media reports have surfaced suggesting that businessman and Reliance Communication Chairman Anil Ambani, as per the Supreme Court order, has finally made a payment worth Rs 458 crore to the Ericsson company today.





Body:The Apex court in February had directed Ambani to clear his debt by March 19th, 2019, or he would have to face a jail term of three months. The court had found him guilty of contempt for not paying his dues to the Swedish telecom equipment maker company. 


The court had also rejected Reliance Communication's apology and felt that it had no intentions of paying back the money soon. The matter was heard by a bench including Justices RF Nariman and Vineet Saran. 




Conclusion:Ericsson had filed a contempt plea in the Supreme Court against Ambani, arguing that he had money to invest in Rafale deal but didn't pay up Rs 458 crore he owed to the company.

Ambani had told to the court that his company did try its best to pay the dues but could not because of failure of an assets sale deal with his elder brother Mukesh Ambani's Reliance Jio.
Last Updated : Mar 19, 2019, 8:05 PM IST
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