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सारदा घोटाला : राजीव कुमार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की

राजीव कुमार ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. जानें क्या है पूरा विवरण...

पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार
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Published : Sep 23, 2019, 11:27 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 6:43 PM IST

कोलकाता: कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

बता दें कि इससे पहले एक जिला अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. CBI के एक वकील ने कहा कि एजेंसी को राजीव कुमार के वकील द्वारा दायर याचिका की एक कॉपी मिल गई है.
कुमार फिलहाल अपराध अन्वेषण शाखा (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर हैं.

पढ़ें: न्याय व्यवस्था के लिये नियुक्तियां, तबादले अहम इनमें हस्तक्षेप संस्था के लिये अच्छा नहीं : SC

इससे पहले उन्हें शनिवार को अलीपुर जिला सत्र न्यायालय से झटका लगा. दरअसल, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे और जांच दल के सामने पेश होने से बच रहे हैं.

पढ़ें: सारदा चिट फंड मामला: कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार ने CBI से एक महीने का समय मांगा

CBI की दलीलों को दरकिनार करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के वकील ने कहा कि वह भगोड़े नहीं है और उन्होंने एक सितंबर से 25 सितंबर तक की छुट्टी ली हुई है. जांच एजेंसी ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर कुमार की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी करने का अनुरोध किया था.

अदालत ने हालांकि CBI को बताया कि उसे इस अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही चिट फंड घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है.

कोलकाता: कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

बता दें कि इससे पहले एक जिला अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. CBI के एक वकील ने कहा कि एजेंसी को राजीव कुमार के वकील द्वारा दायर याचिका की एक कॉपी मिल गई है.
कुमार फिलहाल अपराध अन्वेषण शाखा (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर हैं.

पढ़ें: न्याय व्यवस्था के लिये नियुक्तियां, तबादले अहम इनमें हस्तक्षेप संस्था के लिये अच्छा नहीं : SC

इससे पहले उन्हें शनिवार को अलीपुर जिला सत्र न्यायालय से झटका लगा. दरअसल, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे और जांच दल के सामने पेश होने से बच रहे हैं.

पढ़ें: सारदा चिट फंड मामला: कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार ने CBI से एक महीने का समय मांगा

CBI की दलीलों को दरकिनार करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के वकील ने कहा कि वह भगोड़े नहीं है और उन्होंने एक सितंबर से 25 सितंबर तक की छुट्टी ली हुई है. जांच एजेंसी ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर कुमार की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी करने का अनुरोध किया था.

अदालत ने हालांकि CBI को बताया कि उसे इस अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही चिट फंड घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है.

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Saradha scam: Kumar files anticipatory bail plea in Cal HC
         Kolkata, Sep 23 (PTI) Former Kolkata police commissioner Rajeev Kumar on Monday filed an anticipatory bail petition before the Calcutta High Court in the multi-crore Saradha chitfund scam case, days after a district court rejected his prayer.
          The plea is likely to be moved by Kumar's lawyers before a division bench of the high court on Tuesday.
          A CBI lawyer said the agency has been served a copy of the petition by Kumar's counsel.
          Kumar, who is now the Additional Director General in the Criminal Investigation Department (CID), had on Saturday suffered a setback in Alipore district sessions court which dismissed his anticipatory bail plea.
          The Central Bureau of Investigation (CBI) had claimed that Kumar is not cooperating with it in the probe and had been evading appearance before its investigation team on frivolous grounds.
          Countering the assertion, the senior IPS officer's counsel said he is not a fugitive and has taken leave from September one to 25.
          On Thursday, the agency had moved the court of Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), seeking arrest warrant against Kumar. The court had, however, told the CBI that it does not need its warrant as the Supreme Court and the Calcutta High Court have already lifted bar on his arrest in the chit fund case.
          Prior to that, Kumar had approached the Barasat district court for pre-arrest bail, but it disposed of his application on the grounds that it did not have jurisdiction in the matter, as the case was registered at Alipore court.
          The Calcutta High Court had on September 13 vacated its interim order granting him protection from arrest. It had also rejected his prayer for quashing the CBI notice that sought his appearance for interrogation in the case.
          The Saradha group of companies allegedly duped lakhs of people to the tune of Rs 2500 crore, promising higher rates of return on their investments. Kumar has been accused of tampering with crucial evidence in the scam. PTI AMR RMS
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Last Updated : Oct 1, 2019, 6:43 PM IST
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