कोलकाता: कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
बता दें कि इससे पहले एक जिला अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. CBI के एक वकील ने कहा कि एजेंसी को राजीव कुमार के वकील द्वारा दायर याचिका की एक कॉपी मिल गई है.
कुमार फिलहाल अपराध अन्वेषण शाखा (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर हैं.
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इससे पहले उन्हें शनिवार को अलीपुर जिला सत्र न्यायालय से झटका लगा. दरअसल, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे और जांच दल के सामने पेश होने से बच रहे हैं.
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CBI की दलीलों को दरकिनार करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के वकील ने कहा कि वह भगोड़े नहीं है और उन्होंने एक सितंबर से 25 सितंबर तक की छुट्टी ली हुई है. जांच एजेंसी ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर कुमार की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी करने का अनुरोध किया था.
अदालत ने हालांकि CBI को बताया कि उसे इस अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही चिट फंड घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है.