ETV Bharat / bharat

राजस्थान: कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, जानें क्या होगा खास - राजस्थान विधानसभा का सत्र

15वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवां सत्र शनिवार (31 अक्टूबर) से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के दौरान विधानसभा में हाल ही में संसद से पास हुए तीन कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए बिल रखे जाएंगे. साथ ही राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में परिवर्तन कर किसान की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क नहीं करने का संशोधन लेकर आएगी.

rajasthan assembly
राजस्थान विधानसभा
author img

By

Published : Oct 30, 2020, 8:31 PM IST

जयपुर : 15वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवां सत्र शनिवार (31 अक्टूबर) से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है. सरकार के लिहाज से पांचवां सत्र खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पांचवां सत्र था, जिसमें तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद कांग्रेस सरकार ने अपना बहुमत विधानसभा में साबित किया था.

कल से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र

जिन कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, उसी कानून के खिलाफ अब सदन में भी कानून लाने की तैयारी हो रही है.

दरअसल, 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले सत्र में पंजाब के बाद राजस्थान वह राज्य बन जाएगा, जो केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य के अलग से कानून लेकर आएगा. जिससे कि केंद्रीय कानूनों का असर किसानों पर न पड़े.

वहीं, इसी सत्र में किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में परिवर्तन कर किसान की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क नहीं करने का संशोधन लेकर आएगी. साथ ही मास्क को लेकर भी कानून विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.

शनिवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को 15वीं विधानसभा का पांचवां सत्र माना जाएगा, क्योंकि 15वीं विधानसभा का पांचवा सत्र 14 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था. चूंकि उस समय सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसका सत्रावसान नहीं किया था. ऐसे में विधानसभा का यह पांचवां सत्र ही माना जाएगा.

नहीं होगा प्रश्नकाल
विधानसभा की कार्रवाई 31 अक्टूबर शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी और पहले दिन पांच या उससे ज्यादा संशोधन, कानून सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे. शनिवार को होने वाले विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा.

पढ़ें- मुख्य सचेतक महेश जोशी ने निगम चुनाव की निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल, चुनाव आयोग से जांच की मांग

बिलों को विधानसभा में रखने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें इन बिलों को पास करने के लिए दिन तय किया जाएगा और संभवतः सोमवार को यह सभी बिल विधानसभा में पास कर राज्यपाल को भेज दिए दिए जाएंगे और संभवतः सोमवार ही विधानसभा के पांचवें सत्र का अंतिम दिन हो.

तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए आएंगे तीन कानून
विधानसभा में हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए तीन अलग-अलग कानून लाए जाएंगे, जिनमें एक कानून समर्थन मूल्य पर खरीद का होगा. जिसमें अगर कोई समर्थन मूल्य से कम में किसान की फसल को खरीदा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा.

दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में होगा संशोधन
किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 60(1) के परंतुक(बी) में संशोधन कर किसान की कुर्क न की जाने योग्य संपत्ति में उसकी पांच एकड़ सीमा तक की जमीन को भी सम्मिलित करने का निर्णय लेगी. इस बिल के पास होने के बाद ऋणी किसान की पांच एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकेगी.

महामारी एक्ट में मास्क का प्रावधान होगा शामिल
विधानसभा में कोरोना संक्रमण के चलते मास्क के इस्तेमाल को लेकर कानून भी लाया जा रहा है. अब तक सरकार जागरुकता के लिए और महामारी एक्ट के तहत लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देती आई है, लेकिन अब विधानसभा में मास्क पहनने को लेकर कानून बना दिया जाएगा. जिसके बाद मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर : 15वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवां सत्र शनिवार (31 अक्टूबर) से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है. सरकार के लिहाज से पांचवां सत्र खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पांचवां सत्र था, जिसमें तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद कांग्रेस सरकार ने अपना बहुमत विधानसभा में साबित किया था.

कल से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र

जिन कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, उसी कानून के खिलाफ अब सदन में भी कानून लाने की तैयारी हो रही है.

दरअसल, 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले सत्र में पंजाब के बाद राजस्थान वह राज्य बन जाएगा, जो केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य के अलग से कानून लेकर आएगा. जिससे कि केंद्रीय कानूनों का असर किसानों पर न पड़े.

वहीं, इसी सत्र में किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में परिवर्तन कर किसान की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क नहीं करने का संशोधन लेकर आएगी. साथ ही मास्क को लेकर भी कानून विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.

शनिवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को 15वीं विधानसभा का पांचवां सत्र माना जाएगा, क्योंकि 15वीं विधानसभा का पांचवा सत्र 14 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था. चूंकि उस समय सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसका सत्रावसान नहीं किया था. ऐसे में विधानसभा का यह पांचवां सत्र ही माना जाएगा.

नहीं होगा प्रश्नकाल
विधानसभा की कार्रवाई 31 अक्टूबर शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी और पहले दिन पांच या उससे ज्यादा संशोधन, कानून सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे. शनिवार को होने वाले विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा.

पढ़ें- मुख्य सचेतक महेश जोशी ने निगम चुनाव की निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल, चुनाव आयोग से जांच की मांग

बिलों को विधानसभा में रखने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें इन बिलों को पास करने के लिए दिन तय किया जाएगा और संभवतः सोमवार को यह सभी बिल विधानसभा में पास कर राज्यपाल को भेज दिए दिए जाएंगे और संभवतः सोमवार ही विधानसभा के पांचवें सत्र का अंतिम दिन हो.

तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए आएंगे तीन कानून
विधानसभा में हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए तीन अलग-अलग कानून लाए जाएंगे, जिनमें एक कानून समर्थन मूल्य पर खरीद का होगा. जिसमें अगर कोई समर्थन मूल्य से कम में किसान की फसल को खरीदा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा.

दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में होगा संशोधन
किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 60(1) के परंतुक(बी) में संशोधन कर किसान की कुर्क न की जाने योग्य संपत्ति में उसकी पांच एकड़ सीमा तक की जमीन को भी सम्मिलित करने का निर्णय लेगी. इस बिल के पास होने के बाद ऋणी किसान की पांच एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकेगी.

महामारी एक्ट में मास्क का प्रावधान होगा शामिल
विधानसभा में कोरोना संक्रमण के चलते मास्क के इस्तेमाल को लेकर कानून भी लाया जा रहा है. अब तक सरकार जागरुकता के लिए और महामारी एक्ट के तहत लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देती आई है, लेकिन अब विधानसभा में मास्क पहनने को लेकर कानून बना दिया जाएगा. जिसके बाद मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.