रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में मानहानि करने के आरोप में दर्ज फौजदारी मामले के तहत समन जारी किया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए समन जारी किया है. समन जारी करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में अदालत के समक्ष 22 फरवरी को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.
22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश
राहुल गांधी के दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है. इसी कंप्लेंन केस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई. अदालत ने 22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. अदालत ने पहले 18 जनवरी को उपस्थित होने का समन जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी के पुराने पते पर समन जाने के कारण समन की कॉपी नहीं मिल पाई थी.
राहुल गांधी ने उलगुलान महारैली में दिया था विवादित बयान
शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उलगुलान महारैली का आयोजन किया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है.
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मानहानि का दावा
शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायत कर्ता ने लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.