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राहुल गांधी को रांची कोर्ट से समन जारी, 22 फरवरी को हाजिर होने का आदेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है. समन जारी करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में अदालत के समक्ष 22 फरवरी को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान रैली में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सभी मोदी चोर होते हैं कह कर संबोधित किया था.

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राहुल गांधी
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Published : Jan 18, 2020, 9:34 PM IST

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में मानहानि करने के आरोप में दर्ज फौजदारी मामले के तहत समन जारी किया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए समन जारी किया है. समन जारी करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में अदालत के समक्ष 22 फरवरी को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश
राहुल गांधी के दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है. इसी कंप्लेंन केस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई. अदालत ने 22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. अदालत ने पहले 18 जनवरी को उपस्थित होने का समन जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी के पुराने पते पर समन जाने के कारण समन की कॉपी नहीं मिल पाई थी.

देखें पूरी खबर.

राहुल गांधी ने उलगुलान महारैली में दिया था विवादित बयान
शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उलगुलान महारैली का आयोजन किया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है.

ये भी पढ़ें- सावरकर पर राउत का बयान, ठाकरे ने किया किनारा

मानहानि का दावा
शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायत कर्ता ने लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में मानहानि करने के आरोप में दर्ज फौजदारी मामले के तहत समन जारी किया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए समन जारी किया है. समन जारी करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में अदालत के समक्ष 22 फरवरी को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश
राहुल गांधी के दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है. इसी कंप्लेंन केस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई. अदालत ने 22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. अदालत ने पहले 18 जनवरी को उपस्थित होने का समन जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी के पुराने पते पर समन जाने के कारण समन की कॉपी नहीं मिल पाई थी.

देखें पूरी खबर.

राहुल गांधी ने उलगुलान महारैली में दिया था विवादित बयान
शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उलगुलान महारैली का आयोजन किया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है.

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मानहानि का दावा
शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायत कर्ता ने लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.

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रांची सिविल कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी,22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश

रांची
बाइट-- कुशल अग्रवाल अधिवक्ता


'मोदी चोर है'के बयान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है
राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान 'मोदी परिवार चोर है' को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है इसी कंप्लेंन केस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई। अदालत ने 22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है अदालत के द्वारा पूर्व में 18 जनवरी को उपस्थित होने का समन जारी किया गया था लेकिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पुराने पते पर समन जाने के कारण संबंध की कॉपी नहीं मिल पाया था।


जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है साथ ही उन्होंने कहा था कि आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है आखिर सारे मोदी चोर क्यों है







Body:शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है इस संबंध में शिकायत कर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया जिसको लेकर शिकायत कर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। आज मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कुमार विपुल कुमार की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है साथ ही 22 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है






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