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पंजाब सरकार ने मिड-डे मील श्रमिकों को दिया मैटरनिटी लीव

पंजाब में मिड-डे मील में महिला श्रमिकों को मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा. पंजाब सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम को अनुमति दे दी है. पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मध्याह्न भोजन पूरी तरह से सरकारी वित्तपोषित योजना है और इस योजना के तहत सभी महिला कर्मचारी इसकी हकदार हैं.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
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Published : Sep 14, 2020, 5:48 PM IST

चंडीगढ़ : मिड-डे मील की महिला श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है. पंजाब सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार मातृत्व अवकाश लाभ प्रदान करने की अनुमति दी है.

पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मध्याह्न भोजन पूरी तरह से सरकारी वित्तपोषित योजना है और इस योजना के तहत सभी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की पात्र होंगी.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है, लेकिन कर्मचारी समय-समय पर संघ या राज्य सरकार द्वारा जारी शर्तों और दिशानिर्देशों से बंधे रहेंगे.

विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के सभी वंचितों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और स्कूल परिसर में छात्रों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई पहल कर रहा है.

उन्होंने कहा कि 6,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है और आधुनिक शिक्षण तकनीकों के अलावा, अन्य बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया गया है.

यह भी पढ़ें - संसद का दिखा ऐसा नजारा - मास्क पहने पॉली कार्बन शीट के पीछे बैठे सांसद

सिंगला ने कहा कि इन प्रयासों ने भी सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि सरकारी स्कूलों में पंजीकरण में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच, सरकारी स्कूल के शिक्षक नियमित रूप से इंटरनेट की मदद से छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग दूरदर्शन सहित टीवी चैनलों की मदद से कक्षाएं भी प्रसारित कर रहा है.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा, विभाग ने कई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ किया है और छात्रों को नियमित रूप से सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

चंडीगढ़ : मिड-डे मील की महिला श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है. पंजाब सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार मातृत्व अवकाश लाभ प्रदान करने की अनुमति दी है.

पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मध्याह्न भोजन पूरी तरह से सरकारी वित्तपोषित योजना है और इस योजना के तहत सभी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की पात्र होंगी.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है, लेकिन कर्मचारी समय-समय पर संघ या राज्य सरकार द्वारा जारी शर्तों और दिशानिर्देशों से बंधे रहेंगे.

विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के सभी वंचितों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और स्कूल परिसर में छात्रों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई पहल कर रहा है.

उन्होंने कहा कि 6,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है और आधुनिक शिक्षण तकनीकों के अलावा, अन्य बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया गया है.

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सिंगला ने कहा कि इन प्रयासों ने भी सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि सरकारी स्कूलों में पंजीकरण में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच, सरकारी स्कूल के शिक्षक नियमित रूप से इंटरनेट की मदद से छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग दूरदर्शन सहित टीवी चैनलों की मदद से कक्षाएं भी प्रसारित कर रहा है.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा, विभाग ने कई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ किया है और छात्रों को नियमित रूप से सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

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