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तूतीकोरिन मौत मामला : नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने नौ पुलिसकर्मियों को हत्या, षड्यंत्र और अन्य अपराधों के तहत आरोपी बनाया है.

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Published : Sep 26, 2020, 8:39 PM IST

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तूतीकोरिन मौत मामला

नई दिल्ली : तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के झूठे आरोप में गिरफ्तार पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई ने नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र और अन्य अपराधों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह घटना इस साल जून में हुई थी. इस घटना के तहत जे बेनिक्स और उनके पिता आरपी जयराज को सातनकुलम पुलिस थाने में कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था.

मदुरै में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शुक्रवार को दाखिल आरोप पत्र में पुलिसकर्मियों पर साक्ष्य नष्ट करने का भी आरेाप लगाया गया है.

तूतीकोरिन में पिता-पुत्र मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे. उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने लॉकडाउन के लिए निर्धारित समय का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान खुली रखी थी.

पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के विरोध में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया था, जिसके चलते तमिलनाडु सरकार को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी थी. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारी एस श्रीधर सहित नौ पुलिसकर्मियों को नामजद किया है.

सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की हिरासत 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है, इसलिए इससे पहले सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है.

इस घटना के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है.

जांच के दौरान एक आरोपी उप-निरीक्षक की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि अन्य सभी आरोपी पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा सीबीआई की एक टीम मदुरै में डेरा डाले हुए है और कोविड-19 की बाधाओं के बावजूद मामले पर काम कर रही है.

उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ कि पिता-पुत्र को 19 जून की शाम गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुलिस थाने में कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिस कारण दोनों की चोट के चलते मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- भारत ने श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों के लिए सत्ता में भागीदारी की हिमायत की

इस बीच, घटना की जांच कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि पुलिसकर्मियों ने पिता-पुत्र को पूरी रात थाने में पीटा. उन्हें कथित तौर पर पीटने के लिये लाठी का इस्तेमाल किया गया और एक मेज पर लगे खून के धब्बे इसकी गवाही देते हैं.

नई दिल्ली : तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के झूठे आरोप में गिरफ्तार पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई ने नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र और अन्य अपराधों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह घटना इस साल जून में हुई थी. इस घटना के तहत जे बेनिक्स और उनके पिता आरपी जयराज को सातनकुलम पुलिस थाने में कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था.

मदुरै में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शुक्रवार को दाखिल आरोप पत्र में पुलिसकर्मियों पर साक्ष्य नष्ट करने का भी आरेाप लगाया गया है.

तूतीकोरिन में पिता-पुत्र मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे. उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने लॉकडाउन के लिए निर्धारित समय का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान खुली रखी थी.

पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के विरोध में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया था, जिसके चलते तमिलनाडु सरकार को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी थी. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारी एस श्रीधर सहित नौ पुलिसकर्मियों को नामजद किया है.

सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की हिरासत 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है, इसलिए इससे पहले सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है.

इस घटना के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है.

जांच के दौरान एक आरोपी उप-निरीक्षक की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि अन्य सभी आरोपी पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा सीबीआई की एक टीम मदुरै में डेरा डाले हुए है और कोविड-19 की बाधाओं के बावजूद मामले पर काम कर रही है.

उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ कि पिता-पुत्र को 19 जून की शाम गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुलिस थाने में कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिस कारण दोनों की चोट के चलते मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- भारत ने श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों के लिए सत्ता में भागीदारी की हिमायत की

इस बीच, घटना की जांच कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि पुलिसकर्मियों ने पिता-पुत्र को पूरी रात थाने में पीटा. उन्हें कथित तौर पर पीटने के लिये लाठी का इस्तेमाल किया गया और एक मेज पर लगे खून के धब्बे इसकी गवाही देते हैं.

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