नई दिल्ली : मुंबई की एक अदालत ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटरों - राकेश वधावन व उनके बेटे सारंग वधावन की ईडी की हिरासत अवधि 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। वधावन पिता-पुत्र को 4,355 करोड़ रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक (पीएमसी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
ईडी ने एचडीआईएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राकेश वधावन व उनके बेटे को उनकी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को मनी लांड्रिंग रोधक अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश पी. राजवैद्य के समक्ष पेश किया. ईडी ने घोटाले से संबंधित और अधिक पूछताछ के लिए पिता-पुत्र की हिरासत अवधि बढ़ाने की कोर्ट से मांग की.
जांच एजेंसी की वकील कविता पाटिल ने कहा कि आरोपितों ने बड़ी रकम के धनशोधन में अहम भूमिका निभायी और जांच से तथ्यों के छुपा रहे थे. कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की हिरासत अवधि 24 अक्टूबर तक ले लिए बढ़ा दी. वधावन पिता-पुत्र को पिछले माह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था.
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इससे पहले कोर्ट ने बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा की रिमांड 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. अरोड़ा को 17 अक्टूबर को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अरोड़ा को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था.
बता दें कि अरोड़ा को जांच एजेंसी ने तलब किया था. उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. अरोड़ा को बीते बृहस्पतिवार को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट एस जी शेख की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इस मामले में गिरफ्तार होने वाले अरोड़ा पांचवें आरोपी हैं.
आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि अरोड़ा पीएमसी बैंक में निदेशक रह चुके हैं. वह बैंक की ऋण समिति में भी थे. घोटाले में उनकी भूमिका सामने आई है. वह ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं.
अरोड़ा के अलावा इस घोटाले में पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस, एचडीआईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राकेश वधावन, उनके पुत्र सारंग वधावन और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था.