नई दिल्ली : कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका हिंदू धर्म परिषद ने दायर की है.
याचिका में कहा कि अगर केंद्र सरकार एक विधेयक पारित करती है तो सभी राज्य सरकारों को इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ कुछ भी असंवैधानिक होगा.
इसमें कहा गया हा कि जैसा कि संसद में बिल पारित किया जाता है, उसका विरोध करने का कोई विकल्प नहीं है और विरोध करने पर राज्यों द्वारा अशिक्षित और अल्पसंख्यक लोगों को दंगे भड़काने और सरकारी संपत्तियों को आग लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है.
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राज्य विधायिकाओं के पास भारत के संविधान की सूची II, अनुसूची VII में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं. इसके अलावा, संसद और राज्य विधानसभाओं को सूची III में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानूनों को अधिनियमित करने की शक्तियां होती हैं.
यह दलील उक्त अधिनियमों पर किसानों के किसी भी बयान या वीडियो के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार इंटरनेट, फेसबुक, वॉट्सएप, टेलीग्राम, पोस्टर, फ्लेक्स बैनर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण संचार पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करती है.