ETV Bharat / bharat

दिल्ली  गैंगरेप केस : आरोपियों की दया याचिका खारिज कराने राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचे निर्भया के परिजन

महिलाओं के साथ हो रहे रेप और हत्या को लेकर देशभर में रोष का माहौल है. इधर हैदराबाद मामले के बाद निर्भया केस में भी तेजी आई है.

कॉन्सेप्ट इमेज
कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Dec 6, 2019, 5:17 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 6:23 PM IST

नई दिल्ली : निर्भया के माता पिता ने शुक्रवार को राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच कर निर्भया रेप कांड के एक दोषी विनय शर्मा द्वारा दायर की गई दया याचिका को रद्द करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि यह दया याचिका मौत की सजा से बचने और न्याय के रास्ते में बाधा डालने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी. बता दें कि इस मामले में आरोपी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा से बचने के लिए दया याचिका दाखिल की है.

दिल्ली सरकार ने याचिका पर सख्त टिप्पणी लिखते हुए याचिका को खारिज करने का सुझाव दिया है जिस पर अंतिम फैसला अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेना है.

पढ़ें- POCSO एक्ट के तहत आने वाले अपराधों में दया याचिका का अधिकार खत्म हो : राष्ट्रपति कोविंद

बता दें कि 2012 में निर्भया केस में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक नाबालिग था. उस पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था.बाकी पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.

नई दिल्ली : निर्भया के माता पिता ने शुक्रवार को राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच कर निर्भया रेप कांड के एक दोषी विनय शर्मा द्वारा दायर की गई दया याचिका को रद्द करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि यह दया याचिका मौत की सजा से बचने और न्याय के रास्ते में बाधा डालने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी. बता दें कि इस मामले में आरोपी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा से बचने के लिए दया याचिका दाखिल की है.

दिल्ली सरकार ने याचिका पर सख्त टिप्पणी लिखते हुए याचिका को खारिज करने का सुझाव दिया है जिस पर अंतिम फैसला अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेना है.

पढ़ें- POCSO एक्ट के तहत आने वाले अपराधों में दया याचिका का अधिकार खत्म हो : राष्ट्रपति कोविंद

बता दें कि 2012 में निर्भया केस में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक नाबालिग था. उस पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था.बाकी पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.

Intro:Body:Conclusion:
Last Updated : Dec 6, 2019, 6:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.