अंबाला : सीजेएम कोर्ट ने आज पापा की 'परी' हनीप्रीत को जमानत दे दी है और वो अंबाला जेल से बाहर अब बाहर आ गई है. आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. इसके बाद हनीप्रीत ने जमानत याचिका दाखिल की थी. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत की हुई थी गिरफ्तारी
शनिवार को पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए. केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इसमें 36 लोगों की जान गई थी. पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट की थी पेश
पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे.
पंचकूला हिंसा के 38 दिन बाद हनीप्रीत को किया गया गिरफ्तार
आपको बता दें पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई. पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है. इसके बाद से वह अंबाला जेल में बंद है.
गौरतलब है कि इससे पहले पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत सहित दूसरे आरोपियों को देशद्रोह के आरोप से मुक्त कर दिया था.
देशद्रोह की धारा हटने के बाद मिली जामनत
नीप्रीत को एफआईआर नंबर 345 में जमानत दी गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हनीप्रीत को देशद्रोह की धारा से मुक्त किया था. अब जो धाराएं हनीप्रीत पर लगी हैं, वो सभी बेलेबल हैं. जिसके बाद अब कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है.
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हनीप्रीत देशद्रोह की धारा से मुक्त
गौरतलब है कि पंचकूला की अदालत ने शनिवार को राम रहीम की गोद ली बेटी हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी थी. हनीप्रीत पर अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में देशद्रोह सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था. हनीप्रीत इस मामले में मुख्य आरोपी है.