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...बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है : बाबरी फैसले पर ओवैसी

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Published : Sep 30, 2020, 2:34 PM IST

Updated : Sep 30, 2020, 5:22 PM IST

बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के मामले में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. इस पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, '...बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है.'

बाबरी विध्वंस मामले में ओवैसी
बाबरी विध्वंस मामले में ओवैसी

हैदराबाद : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया. 28 साल बाद सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने आज के दिन को काला दिन करार दिया.

असदुद्दीन ओवैसी का बयान.

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, 'वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है.'

इससे पहले लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.

यह भी पढ़ें: बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी-जोशी-उमा समेत सभी 32 आरोपी बरी

विवादित ढांचा केस के आरोपियों में शामिल विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा भी बरी.

दो हजार पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि मस्जिद गिराए जाने की साजिश को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया

हैदराबाद : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया. 28 साल बाद सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने आज के दिन को काला दिन करार दिया.

असदुद्दीन ओवैसी का बयान.

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, 'वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है.'

इससे पहले लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.

यह भी पढ़ें: बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी-जोशी-उमा समेत सभी 32 आरोपी बरी

विवादित ढांचा केस के आरोपियों में शामिल विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा भी बरी.

दो हजार पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि मस्जिद गिराए जाने की साजिश को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया

Last Updated : Sep 30, 2020, 5:22 PM IST
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