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कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, सुभाष सरोवर में नहीं होगी छठ पूजा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार की अपील की सुनवाई शुरू करने के पांच मिनट के भीतर ही उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया.

कोलकाता उच्च न्यायालय
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Published : Nov 19, 2020, 9:46 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा. न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया.

इससे पहले 10 नवंबर को कोलकाता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि रबींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकता.

इस पर बुधवार को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने और सुभाष सरोवर में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने की अपील की थी.

राज्य सरकार की अपील की सुनवाई शुरू करने के पांच मिनट के भीतर ही उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और पिछले आदेश को बरकरार रखा.

पढ़ें- सीजेआई बोबडे के कार्यालय का एक वर्ष: जानें क्या थी बड़ी चुनौती

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ममता बनर्जी ने छठ पूजा से जुड़े लोगों से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपील की है.

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा. न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया.

इससे पहले 10 नवंबर को कोलकाता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि रबींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकता.

इस पर बुधवार को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने और सुभाष सरोवर में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने की अपील की थी.

राज्य सरकार की अपील की सुनवाई शुरू करने के पांच मिनट के भीतर ही उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और पिछले आदेश को बरकरार रखा.

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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ममता बनर्जी ने छठ पूजा से जुड़े लोगों से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपील की है.

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