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निर्भया केस : हाईकोर्ट ने दोषियों, जेल प्रशासन को भेजा नोटिस, मामले की सुनवाई कल

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में जेल प्रशासन और चारों दोषियों को नोटिस भेजा है. गृह मंत्रालय की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह नोटिस भेजा है.

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Published : Feb 1, 2020, 6:51 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 7:30 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में जेल प्रशासन और चारों दोषियों को नोटिस भेजा है. गृह मंत्रालय की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह नोटिस भेजा है.

निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों का डेथ वारंट फिर से टलने के बाद आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई.

इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय से कहा कि निर्भया मामले में दोषियों ने कानून की प्रक्रिया को मजाक बना दिया है, वे फांसी देने में विलंब के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक पहले फांसी की सजा 22 जनवरी को दी जानी थी. लंबित दया याचिका और क्यूरेटिव पिटिशन के कारण दिल्ली की एक अदालत ने इसे टाल दिया था. इसके बाद फांसी की नई तारीख एक फरवरी तय की गई थी. मगर एक बार फिर लंबित याचिकाओं को देखते हुए कोर्ट को दूसरी बार फांसी की तारीख को टालनी पड़ गई है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में जेल प्रशासन और चारों दोषियों को नोटिस भेजा है. गृह मंत्रालय की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह नोटिस भेजा है.

निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों का डेथ वारंट फिर से टलने के बाद आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई.

इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय से कहा कि निर्भया मामले में दोषियों ने कानून की प्रक्रिया को मजाक बना दिया है, वे फांसी देने में विलंब के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक पहले फांसी की सजा 22 जनवरी को दी जानी थी. लंबित दया याचिका और क्यूरेटिव पिटिशन के कारण दिल्ली की एक अदालत ने इसे टाल दिया था. इसके बाद फांसी की नई तारीख एक फरवरी तय की गई थी. मगर एक बार फिर लंबित याचिकाओं को देखते हुए कोर्ट को दूसरी बार फांसी की तारीख को टालनी पड़ गई है.

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निर्भया केस : हाईकोर्ट ने दोषियों, जेल प्रशासन को भेजा नोटिस, मामले की सुनवाई कल



नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में जेल प्रशासन और चारों दोषियों को नोटिस भेजा है. गृह मंत्रालय की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह नोटिस भेजा है. 

निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों का डेथ वारंट फिर से टलने के बाद आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. 

इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय से कहा कि निर्भया मामले में दोषियों ने कानून की प्रक्रिया को मजाक बना दिया है, वे फांसी देने में विलंब के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक पहले फांसी की सजा 22 जनवरी को दी जानी थी. लंबित दया याचिका और क्यूरेटिव पिटिशन के कारण दिल्ली की एक अदालत ने इसे टाल दिया था. इसके बाद फांसी की नई तारीख एक फरवरी तय की गई थी. मगर एक बार फिर लंबित याचिकाओं को देखते हुए कोर्ट को दूसरी बार फांसी की तारीख को टालनी पड़ गई है.

 


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Last Updated : Feb 28, 2020, 7:30 PM IST

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