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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने पवन के नाबालिग होने की पुनर्विचार याचिका खारिज की - undefined

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सुप्रीम कोर्ट.
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Published : Jan 31, 2020, 11:41 AM IST

Updated : Feb 28, 2020, 3:37 PM IST

11:40 January 31

पवन के नाबालिग होने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली : निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पवन की याचिका खारिज कर दी है.  सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में पवन ने अपील की थी कि कोर्ट उसे नाबालिग करार दिए जाने से इनकार करने के फैसले पर दोबारा विचार करे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निर्भया केस के दोषी पवन को वारदात के समय नाबालिग मानते हुए सजा माफ करने से इनकार कर दिया था. पवन ने आज की याचिका में इसी फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

मामले में पवन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ए पी सिंह ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के 20 जनवरी के आदेश की समीक्षा के लिए अपनी ओर से याचिका दायर की है. 

11:40 January 31

पवन के नाबालिग होने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली : निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पवन की याचिका खारिज कर दी है.  सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में पवन ने अपील की थी कि कोर्ट उसे नाबालिग करार दिए जाने से इनकार करने के फैसले पर दोबारा विचार करे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निर्भया केस के दोषी पवन को वारदात के समय नाबालिग मानते हुए सजा माफ करने से इनकार कर दिया था. पवन ने आज की याचिका में इसी फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

मामले में पवन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ए पी सिंह ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के 20 जनवरी के आदेश की समीक्षा के लिए अपनी ओर से याचिका दायर की है. 

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मामले में दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है जिसमें SC ने जुवेनाइल की याचिका खारिज करने के पहले के आदेश को चुनौती दी है.


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Last Updated : Feb 28, 2020, 3:37 PM IST
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