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NIA कोर्ट ने यासिन मलिक की न्यायिक हिरासत 23 अक्टूबर तक बढ़ाई

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Published : Oct 4, 2019, 4:59 PM IST

Updated : Oct 4, 2019, 5:06 PM IST

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक की न्यायिक हिरासत 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. यासिन मलिक के खिलाफ आतंक के वित्त पोषण का मामला चल रहा है. जानें पूरा विवरण

कोर्ट में पेशी के दौरान यासिन मलिक

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक 23 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे. दिल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 23 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया.

इससे पहले मलिक को दिल्ली की विशेष NIA कोर्ट में पेश किया गया. यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद हैं.

एनआईए ने आज कोर्ट के समक्ष यासिन मलिक के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में शबीर शाह, असिया अंद्राबी, मसरत आलम और अन्य अलगाववादी नेता का नाम भी शामिल है.

एनआईए ने सभी नेताओं को 2017 के जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिग केस में आरोपी बनाया है.

एनआईए अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया सबूतों के रूप में ताजा तत्व (material) सामने आए हैं. इसमें कॉल रिकॉर्ड के अलावा मौखिक और दस्तावेजी सबूत भी शामिल हैं.

एनआईए के मुताबिक नए सबूतों से आरोप पत्र में नामजद किए गए लोगों के सीमा पार संबंधों का पता लगा है. इन लोगों के संबंध हाफिडज सईद और सैयद सलाउद्दीन से हैं.

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक 23 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे. दिल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 23 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया.

इससे पहले मलिक को दिल्ली की विशेष NIA कोर्ट में पेश किया गया. यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद हैं.

एनआईए ने आज कोर्ट के समक्ष यासिन मलिक के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में शबीर शाह, असिया अंद्राबी, मसरत आलम और अन्य अलगाववादी नेता का नाम भी शामिल है.

एनआईए ने सभी नेताओं को 2017 के जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिग केस में आरोपी बनाया है.

एनआईए अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया सबूतों के रूप में ताजा तत्व (material) सामने आए हैं. इसमें कॉल रिकॉर्ड के अलावा मौखिक और दस्तावेजी सबूत भी शामिल हैं.

एनआईए के मुताबिक नए सबूतों से आरोप पत्र में नामजद किए गए लोगों के सीमा पार संबंधों का पता लगा है. इन लोगों के संबंध हाफिडज सईद और सैयद सलाउद्दीन से हैं.

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Last Updated : Oct 4, 2019, 5:06 PM IST
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