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गौतम नवलखा अग्रिम जमानत के लिए पुणे की अदालत में पहुंचे - जमानत के लिए पुणे की अदालत

गौतम नवलखा को जातीय हिंसा मामले में माओवादियों से संबंध रखने का आरोपी ठहराया गया था. उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पुणे की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट जमानत अर्जी पर 7 नवंबर को सुनवाई करेगी. पढ़ें विस्तार से...

गौतम नवलखा ( फाइल फोटो)
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Published : Nov 6, 2019, 9:36 AM IST

पुणे : एल्गार परिषद जातीय हिंसा मामले में माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने अग्रिम जमानत के लिए पुणे की एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया.

गौरतलब है कि अदालत नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सात नवंबर को सुनवाई करेगी.

बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत जाने के लिए कहा था.

नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को सुनवाई के लिए आयी थी. न्यायमूर्ति पी डी नाइक की एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए नवलखा से पुणे की सत्र अदालत में जाने को कहा था.

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र : सरकार न बनने पर संघ की शरण में फडणवीस, भागवत से मुलाकात की

नवलखा ने सितंबर में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ दर्ज पुलिस मामले को रद्द करने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद नवलखा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा था कि वह संबंधित अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं.

पुणे : एल्गार परिषद जातीय हिंसा मामले में माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने अग्रिम जमानत के लिए पुणे की एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया.

गौरतलब है कि अदालत नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सात नवंबर को सुनवाई करेगी.

बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत जाने के लिए कहा था.

नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को सुनवाई के लिए आयी थी. न्यायमूर्ति पी डी नाइक की एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए नवलखा से पुणे की सत्र अदालत में जाने को कहा था.

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नवलखा ने सितंबर में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ दर्ज पुलिस मामले को रद्द करने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद नवलखा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा था कि वह संबंधित अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं.

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MH-COURT-NAVLAKHA
Elgar Parishad case: Navlakha moves Pune court for anticipatory bail

          Pune, Nov 5 (PTI) Activist Gautam Navlakha, accused of Maoist links in connection with the Elgar Parishad caste violence case, on Tuesday approached the Pune sessions court for anticipatory bail.
          The court will hear his plea on November 7.
          The Bombay High Court had on Monday asked Navlakha to approach the sessions court here for anticipatory bail.
          Navlakha's plea for anticipatory bail came up for hearing on Monday before a single bench of Justice P D Naik, who dismissed it and asked the Delhi-based activist to first approach the sessions court in Pune for relief.
          Navlakha had filed the application in the high court which had, in September, declined to quash a police case lodged against him in January last year, after which he had moved the Supreme Court.
          The apex court had granted him interim protection from arrest and said he could seek anticipatory bail from the court concerned.
          According to the police, "inflammatory" speeches and "provocative" statements at the Elgar Parishad conclave held on December 31, 2017, had triggered violence at Koregaon Bhima on 1st January, 2018.
          The police have alleged that the event, held at a fort, was backed by people with Maoist links.
          Navlakha and the other accused were booked under the relevant provisions of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) and the Indian Penal Code (IPC).
          Besides Navlakha, eight others, including Telugu poet Varavara Rao and Left-wing activists Arun Ferreira, Vernon Gonsalves and Sudha Bharadwaj, are accused in the case. PTI COR BNM
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