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असम : हाई कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

असम हाई कोर्ट ने राज्य में आज शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने का आदेश दिया था. इसके बाद आज राज्य में सेवा को बहाल कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Dec 19, 2019, 4:47 PM IST

Updated : Dec 19, 2019, 6:23 PM IST

नई दिल्ली : गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह आज शाम पांच बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करे. इसके बाद आज राज्य में इंटरनेट सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया गया है.

न्यायमूर्ति मनोजित भुइयां और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने पत्रकार अजित कुमार भुइयां और वकीलों बोनोश्री गोगोई, रणदीप शर्मा और देबकांता डोलेय की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया.

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद 11 दिसंबर की शाम मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं थीं.

ये भी पढ़ें : लखनऊ में हिंसक हुआ प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में लिए गए

गौरतलब है कि असम में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं.

नई दिल्ली : गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह आज शाम पांच बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करे. इसके बाद आज राज्य में इंटरनेट सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया गया है.

न्यायमूर्ति मनोजित भुइयां और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने पत्रकार अजित कुमार भुइयां और वकीलों बोनोश्री गोगोई, रणदीप शर्मा और देबकांता डोलेय की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया.

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद 11 दिसंबर की शाम मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं थीं.

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गौरतलब है कि असम में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं.

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PRI GEN LGL NAT
.GUWAHATI LGC1
AS-HC-INTERNET
Gauhati HC directs Assam govt to restore mobile internet
services
         Guwahati, Dec 19 (PTI) The Gauhati High Court directed
the Assam government to restore mobile internet services at 5
pm on Thursday.
         A division bench of Justices Manojit Bhuyan and
Saumitra Saikia gave the direction after hearing four PILs
filed by journalist Ajit Kumar Bhuyan, and advocates Bonoshri
Gogoi, Randeep Sharma and Debakanta Doley.
         Mobile and broadband internet services were suspended
on the evening of December 11, following incidents of violence
during protests against the amended Citizenship Act.
         Broadband services have already resumed in Assam.
         The court observed that it is open to the state
authorities taking steps to curb dissemination of "explosive
messages, video" on various social media platforms which may
have a tendency to incite violence and destructions affecting
public safety.
         Senior advocates Arup Borbora, K K Mahanta, U K Nair
and Bimal Chetry appeared for the petitioners, while Specially
Engaged Counsel Debajit Sah represented the state government
and Assistant Solicitar General S C Keyal appeared for the
central government. PTI CORR DG TR ESB
SOM
SOM
12191624
NNNN
Last Updated : Dec 19, 2019, 6:23 PM IST
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