नई दिल्ली : गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह आज शाम पांच बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करे. इसके बाद आज राज्य में इंटरनेट सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया गया है.
न्यायमूर्ति मनोजित भुइयां और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने पत्रकार अजित कुमार भुइयां और वकीलों बोनोश्री गोगोई, रणदीप शर्मा और देबकांता डोलेय की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया.
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद 11 दिसंबर की शाम मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं थीं.
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गौरतलब है कि असम में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं.