नई दिल्ली: जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया है. मसूद अजहर के साथ-साथ हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जकी-उर-रहमान लखवी को भी गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.
भारत ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून (UAPA) के तहत हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मौलाना मसूद अजहर और जाकिर-उर-रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया है.
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आपको बता दें, मोदी सरकार ने इन सबके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है.
जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में पांच आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप है. गौरतलब है कि इस साल मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था.
जानें क्या है UAPA
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून (UAPA) के तहत अगर कोई व्यक्ति आंतकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है.
इस कानून में पहला प्रावधान 2004 के अंत में आया था, जब UPA सरकार थी. दूसरा संशोधन 2008 में और तीसरा अमेंडमेंट 2013 में किया गया था.
गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के बारे में कहा था कि कोई अगर आंतकवाद के पोषण में मदद करता है, धन मुहैया कराता है, आतंकवाद के साहित्य का प्रचार-प्रसार करता है या आतंकवाद को युवाओं के जहन में भरने की कोशिश करता है तो देश उसे आतंकवादी घोषित करने का अधिकार रखता है.