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महाराष्ट्र सरकार ने दी फिल्म शूटिंग की अनुमति, दिशानिर्देश जारी

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Published : Jun 1, 2020, 12:57 PM IST

Updated : Jun 1, 2020, 1:29 PM IST

बीते हफ्ते मुंबई के फिल्म निर्माता और कलाकार सहित ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. महाराष्ट्र सरकार ने अब कुछ शर्तों के साथ फिल्म शूटिंग की अनुमति दे दी है.

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महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म शूटिंग की दी अनुमति

मुंबई : लॉकडाउन के पांचवे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म शूटिंग को अनुमति दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद लॉकडाउन के चलते दो महीने से भी ज्यादा समय से बंद फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो सकेगी. बशर्ते शूटिंग के समय कुछ नियमों का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि बीते हफ्ते मुंबई के फिल्म निर्माता और कलाकार सहित ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सीएम से फिल्म निर्माण शुरू करने की मांग की थी.

सांस्कृतिक विभाग ने शूटिंग शुरू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मुंबई में शूटिंग के लिए महाराष्ट्र फिल्म, रंगभूमि एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल, दादा साहेब फाल्के फिल्मनगरी, गोरेगांव से अनुमति अनिवार्य होगी. इसके साथ ही निर्माताओं को संबंधित जिला कलेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी.

इसके अनुसार निर्माता अब सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के हिसाब से प्री और पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित कार्य कर सकते हैं.

दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माताओं को शूटिंग का ध्यान रखना होगा और अगर नियमों का उल्लंघन किया गया, तो काम बंद कर दिया जाएगा.

महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के प्रमुख सचिव डी.आर. संजय मुखर्जी ने कहा कि मिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. राज्य सरकार ने प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की शूटिंग को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें : निजी जेट, चार्टर्ड विमानों को भी घरेलू मार्गों पर उड़ान की अनुमति

मुखर्जी ने कहा कि यह फैसला हितधारकों के परामर्श के बाद लिया गया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्तर पर भी कई बैठकें हुईं हैं. इसके साथ ही मैं भी इस संबंध में हुई बैठकों का हिस्सा रहा हूं.

बता दें 16 पृष्ठों का दिशानिर्देश जागरूकता से संबंधित है. इसमें सेट / स्टूडियो और संपादन सुविधाओं, कोरनिंग और कलाकार प्रबंधन, उत्पादन कार्यालयों, ट्रेलरों, टेंट, भीड़ नियंत्रण सोशल डिस्टेंसिंग, उपकरणों के संचालन, संचालन नियंत्रण और एक्टर्स को लेकर कोरोना वायरस के जोखिम को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं.

इसके साथ ही जूनियर कलाकार, नॉन-फिक्शन शो, स्टाफिंग, लोकेशन डिपार्टमेंट्स, शूट मैनेजमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, वार्डरोब, ऑन-सेट कम्युनिकेशन, कैमरा, वीडियो विलेज सेटअप, साउंड, इलेक्ट्रिक / ग्रिप डिपार्टमेंट्स, कैटरिंग, ट्रैवलिंग को लेकर कोरोना के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके साथ ही काम खत्म होने पर 14 दिनों के संगरोध को भी अहम बताया गया है.

मुंबई : लॉकडाउन के पांचवे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म शूटिंग को अनुमति दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद लॉकडाउन के चलते दो महीने से भी ज्यादा समय से बंद फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो सकेगी. बशर्ते शूटिंग के समय कुछ नियमों का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि बीते हफ्ते मुंबई के फिल्म निर्माता और कलाकार सहित ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सीएम से फिल्म निर्माण शुरू करने की मांग की थी.

सांस्कृतिक विभाग ने शूटिंग शुरू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मुंबई में शूटिंग के लिए महाराष्ट्र फिल्म, रंगभूमि एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल, दादा साहेब फाल्के फिल्मनगरी, गोरेगांव से अनुमति अनिवार्य होगी. इसके साथ ही निर्माताओं को संबंधित जिला कलेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी.

इसके अनुसार निर्माता अब सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के हिसाब से प्री और पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित कार्य कर सकते हैं.

दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माताओं को शूटिंग का ध्यान रखना होगा और अगर नियमों का उल्लंघन किया गया, तो काम बंद कर दिया जाएगा.

महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के प्रमुख सचिव डी.आर. संजय मुखर्जी ने कहा कि मिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. राज्य सरकार ने प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की शूटिंग को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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मुखर्जी ने कहा कि यह फैसला हितधारकों के परामर्श के बाद लिया गया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्तर पर भी कई बैठकें हुईं हैं. इसके साथ ही मैं भी इस संबंध में हुई बैठकों का हिस्सा रहा हूं.

बता दें 16 पृष्ठों का दिशानिर्देश जागरूकता से संबंधित है. इसमें सेट / स्टूडियो और संपादन सुविधाओं, कोरनिंग और कलाकार प्रबंधन, उत्पादन कार्यालयों, ट्रेलरों, टेंट, भीड़ नियंत्रण सोशल डिस्टेंसिंग, उपकरणों के संचालन, संचालन नियंत्रण और एक्टर्स को लेकर कोरोना वायरस के जोखिम को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं.

इसके साथ ही जूनियर कलाकार, नॉन-फिक्शन शो, स्टाफिंग, लोकेशन डिपार्टमेंट्स, शूट मैनेजमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, वार्डरोब, ऑन-सेट कम्युनिकेशन, कैमरा, वीडियो विलेज सेटअप, साउंड, इलेक्ट्रिक / ग्रिप डिपार्टमेंट्स, कैटरिंग, ट्रैवलिंग को लेकर कोरोना के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके साथ ही काम खत्म होने पर 14 दिनों के संगरोध को भी अहम बताया गया है.

Last Updated : Jun 1, 2020, 1:29 PM IST
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