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एमपी हाई कोर्ट ने मांगी सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची

शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की जांच की निगरानी करने को कहा था. इसी को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची प्रस्तुत करे.

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Published : Oct 24, 2020, 5:43 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया.

सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने कहा कि हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के भीतर सांसदों / विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों की एक सूची प्रदान करने को कहा. विशेष रूप से उन लोगों की सूची जिसमें स्टे प्रदान किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह निर्देश 16 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दायर एक स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया.

शीर्ष अदालत ने राज्यों से पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी करने को कहा था.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की याचिका पर आया है.

भोपाल : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया.

सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने कहा कि हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के भीतर सांसदों / विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों की एक सूची प्रदान करने को कहा. विशेष रूप से उन लोगों की सूची जिसमें स्टे प्रदान किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह निर्देश 16 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दायर एक स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया.

शीर्ष अदालत ने राज्यों से पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी करने को कहा था.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की याचिका पर आया है.

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